Tuesday, March 19, 2024
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राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद: अयोध्या में लागू की गई धारा 144

राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद के संभावित फैसले को लेकर अयोध्या के जिलाधिकारी ने जिले में धारा 144 लगा दी है।

IndiaTV Hindi Desk Written by: IndiaTV Hindi Desk
Updated on: October 13, 2019 22:55 IST
Ayodhya- India TV Hindi
Image Source : FILE प्रतिकात्मक तस्वीर

अयोध्या। राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद के संभावित फैसले को लेकर अयोध्या के जिलाधिकारी ने जिले में धारा 144 लगा दी है। जिलाधिकारी के निर्देश के अनुसार अयोध्या में 10 दिसंबर तक धारा 144 लागू रहेगी। अयोध्या विवाद के संभावित फैसले के अलावा दीपोत्सव, चेहल्लुम व कार्तिक मेले को लेकर धारा 144 दो महीने तक अयोध्या जनपद में लागू रहेगी।

अयोध्या मामले की सुनवाई 14 अक्टूबर को अंतिम दौर में प्रवेश करेगी

दशहरा की हफ्ते भर की छुट्टी के बाद उच्चतम न्यायालय में अयोध्या के राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले की सुनवाई सोमवार को अंतिम चरण में प्रवेश कर जाएगी और न्यायालय की संविधान पीठ 38 वें दिन इस मामले की सुनवाई करेगी।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इस जटिल मुद्दे का सौहार्दपूर्ण हल निकालने के लिये मध्यस्थता प्रक्रिया के नाकाम होने के बाद मामले में छह अगस्त से प्रतिदिन की कार्यवाही शुरू की थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 2014 के फैसले के खिलाफ शीर्ष न्यायालय 14 अपीलों पर सुनवाई कर रहा है।

पीठ ने इस मामले में न्यायालय की कार्यवाही पूरी करने की समय सीमा की समीक्षा की थी और इसके लिए 17 अक्टूबर की सीमा तय की है। पीठ के सदस्यों में न्यायमूर्ति एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायामूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस ए नजीर भी शामिल हैं।

न्यायालय ने अंतिम चरण की दलीलों के लिये कार्यक्रम निर्धारित करते हुए कहा था कि मुस्लिम पक्ष 14 अक्टूबर तक अपनी दलीलें पूरी करेंगे और इसके बाद हिंदू पक्षकारों को अपना प्रत्युत्तर पूरा करने के लिये 16 अक्टूबर तक दो दिन का समय दिया जाएगा। इस मामले में 17 नवंबर तक फैसला सुनाये जाने की उम्मीद है। इसी दिन प्रधान न्यायाधीश गोगोई सेवानिवृत्त हो रहे हैं। (भाषा)

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