Tuesday, April 23, 2024
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आरुषि मर्डर केस: जेल से रिहा हुए तलवार दंपत्ति, 9 साल बाद दिवाली मनाएगा परिवार

अपनी बेटी आरुषि और नौकर हेमराज के मर्डर केस में सजा काट रहे डॉक्टर राजेश और नूपुर तलवार सोमवार को जेल से रिहा हो गए...

IndiaTV Hindi Desk Written by: IndiaTV Hindi Desk
Updated on: October 16, 2017 17:13 IST
Rajesh and Nupur Talwar- India TV Hindi
Rajesh and Nupur Talwar

गाजियाबाद: अपनी बेटी आरुषि और नौकर हेमराज के मर्डर केस में सजा काट रहे डॉक्टर राजेश और नूपुर तलवार सोमवार को जेल से रिहा हो गए। उनकी रिहाई सोमवार की शाम ठीक 4 बजकर 59 मिनट पर हुई। तलवार दंपति आरुषि-हेमराज मर्डर केस में राजेश तलवार ने डासना जेल में 4 साल 11 दिन जबकि नूपुर तलवार 3 साल 11 माह 18 दिन गुजारे हैं। CBI की अदालत ने तलवार दंपत्ति को हत्या का आरोपी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी लेकिन पिछले हफ़्ते इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें संदेह का लाभ देते हुए बरी करने का आदेश दिया था।

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तलवार दंपत्ति को उसी दिन गाजियाबाद के डासना कारावास से रिहा होना था लेकिन अदालत के फैसले की कॉपी न मिलने की वजह से उन्हें जेल में कुछ दिन और गुजारने पड़े। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 अक्टूबर को तलवार दंपति को फ़ौरन रिहा करने का फ़ैसला सुनाया था लेकिन समय से जेल प्रशासन को फैसले की कॉपी नहीं मिली थी। शनिवार और रविवार को छुट्टी थी। कोर्ट से रिलीज ऑर्डर जेल पहुंचने के बाद तलवार दंपति का मेडिकल चेकअप किया गया। तलवार दंपत्ति की रिहाई के मौके पर जेल के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी।

जेल में मिले मेहनताने को किया दान

तलवार दंपत्ति ने जेल से मिले मेहनताने को कैदियों के कल्याण के लिए जेल प्रशासन को दान कर दिया। राजेश तलवार को जेल के मरीजो को दांत के इलाज का काम दिया गया था जिसका मेहनताना 49 हजार रुपये बना है। वहीं नूपुर तलवार भी जेल की महिला मरीज़ों के इलाज के साथ बच्चों को पढ़ाने का काम जेल में करती थीं, जिसका मेहनताना 35 हजार रुपये बनता है। जेल से रिहा होने के बाद भी तलवार दंपति कैदियों के इलाज के लिए हर 15 दिन बाद डासना जेल जाते रहेंगे।

4 साल पहले सीबीआई कोर्ट ने सुनाई थी आजीवन कारावास की सजा
ग़ौरतलब है कि सीबीआई अदालत ने आरुषि-हेमराज मर्डर केस में 26 नवंबर, 2013 को तलवार दंपति को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीबीआई की जांच में कई खामियां पाईं। कोर्ट का कहना था कि कई सबूतों की ना तो पड़ताल की गई और ना ही साक्ष्यों को वेरिफाई करने की कोशिश की गई। हाई कोर्ट ने कहा कि परिस्थितियों और रिकार्ड में दर्ज साक्ष्यों के मुताबिक तलवार दंपति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

रात को होगी जलवायू विहार में पार्टी
तलवार दंपत्ति रिहाई के बाद नोएडा सेक्टर 60 में साईं मंदिर जाएंगे फिर अपने परिजनों और शुभचिंतकों से जलवायु विहार में स्थित फ्लैट में मुलाकात करेंगे। आरुषि की चाची ने बताया वे लोग जलवायु विहार में रात को डिनर पार्टी करेंगे जिसमें रिश्तेदार शामिल होंगे। इस बार वे दिवाली भी मनाएंगे जो उन्होंने आरुषि की हत्या के बाद अभी तक नहीं मनाई थी।

‘जहां आरुषि का कत्ल हुआ, वहां नहीं रहेंगे तलवार दंपत्ति’
आरुषि के नाना ने कहा कि उनका परिवार इस बार दिवाली मनाएगा जो आरुषि के कत्ल के बाद से नहीं मनाई गई है। इसके अलावा वह चाहते हैं कि आरुषि के मम्मी पापा उनके साथ वक्त बिताएं, हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि मेरे साथ रहने या न रहने का फैसला आरुषि के मम्मी-पापा के ऊपर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि जिस घर में आरुषि का कत्ल हुआ वहां रहना काफी तकलीफदेह होगा, इसलिए वे वहां कभी नहीं रहेंगे।

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