Wednesday, April 24, 2024
Advertisement

सोनिया और राहुल ने सार्वजनिक संपत्ति का दुरुपयोग किया, जवाब दें : रविशंकर प्रसाद

"अदालत ने पाया कि सार्वजनिक परिसर और जमीन समेत 5,000 करोड़ रुपये की जायदाद चुपके से 50 लाख रुपये में परिवार (सोनिया गांधी परिवार) को जिस तरीके से हस्तांतरित की गई, उस पर सवाल उठता है। सोनिया गांधी और राहुल को इस पर अवश्य जवाब देना चाहिए।"

IndiaTV Hindi Desk Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Updated on: December 22, 2018 20:34 IST
Ravi Shankar Prasad- India TV Hindi
Ravi Shankar Prasad

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा नेशनल हेराल्ड अखबार के प्रकाशक को दो सप्ताह के भीतर दिल्ली स्थित हेराल्ड हाउस खाली करने के आदेश दिए जाने पर शनिवार को संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की चेयरपर्सन सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से फैसले पर जवाब मांगा। भाजपा ने कहा कि उन्होंने सार्वजनिक संपत्ति का दुरुपयोग किया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यहा मीडिया से बातचीत में कहा, "अदालत ने पाया कि सार्वजनिक परिसर और जमीन समेत 5,000 करोड़ रुपये की जायदाद चुपके से 50 लाख रुपये में परिवार (सोनिया गांधी परिवार) को जिस तरीके से हस्तांतरित की गई, उस पर सवाल उठता है। सोनिया गांधी और राहुल को इस पर अवश्य जवाब देना चाहिए।"

हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) द्वारा केंद्र के 30 अक्टूबर के निर्देश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। केंद्र सरकार ने नेशनल हेराल्ड अखबार के प्रकाशक को दो सप्ताह के भीतर हेराल्ड हाउस खाली करने का निर्देश दिया था। 

जस्टिस सुनील गौड़ ने कहा कि अगर दो सप्ताह के भीतर भूमि और विकास अधिकारी को सुपुर्द नहीं किया जाता है तो सरकार सार्वजनिक परिसार अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्यवाही शुरू कर सकती है। 

मंत्री ने कहा, "उनके (सोनिया गांधी और राहुल) द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की पोल अदालत में खुल गई है। हाईकोर्ट का फैसला इस बात का प्रमाण है कि सरकारी संपत्ति की किस तरह लूट की गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी कांग्रेस आक्रामक तरीके से राफेल का मुद्दा उठा रही है, लेकिन अब हाईकोर्ट के फैसले पर जवाब देने की उनकी बारी है।"

प्रसाद ने कहा, "सोनिया गांधी और राहुल के परिवारिक ट्रस्ट द्वारा सार्वजनिक संपत्ति का किस तरह दुरुपयोग किया गया, उसकी पुष्टि हाईकोर्ट के फैसले से हो गई है। आवंटन सिर्फ अखबार चलाने के उद्देश्य से किया गया था।"

Latest India News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। Politics News in Hindi के लिए क्लिक करें भारत सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement