Friday, March 29, 2024
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बेटे की शादी में शामिल होने लालू पटना पहुंचे, RJD का आरोप, 'हाथ-पैर बांध कर पैरोल पर छोड़ा गया है'

राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने आज आरोप लगाया कि उनके पार्टी प्रमुख लालू प्रसाद को ‘‘हाथ-पैर बाँध कर’’ पैरोल पर छोड़ा गया है

IndiaTV Hindi Desk Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published on: May 10, 2018 22:56 IST
lalu prasad file photo- India TV Hindi
lalu prasad file photo

पटना: चारा घोटाले में जेल की सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद पैरोल पर छूटने के बाद रांची जेल से पटना पहुंच गए हैं। वे बेटे तेजप्रताप की शादी में शामिल होंगे। वहीं राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने आज आरोप लगाया कि उनके पार्टी प्रमुख लालू प्रसाद को ‘‘हाथ-पैर बाँध कर’’ पैरोल पर छोड़ा गया है और पैरोल की शर्त तथा शर्तों के अनुपालन की निगरानी के लिए सुरक्षा के नाम पर झारखंड पुलिस की तैनाती ‘बिहार भाजपा के एक नेता’ के दिमाग की उपज है। 

शिवानंद ने आरोप लगाया कि पैरोल पाँच दिन की मांगी गयी थी लेकिन तीन दिन की ही दी गयी। उन्होंने कहा कि लालू किसी नेता-कार्यकर्त्ता से नहीं मिलेंगे। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि चारा घोटाला के चार मामलों में दोषी लालू प्रसाद रेलवे के 2 होटलों के बदले जमीन लेने के मामले में भी आरोपी हैं। इस सबके बावजूद लालू की पार्टी ने उनसे संबंधित हर फैसले को लेकर न्यायपालिका पर संदेह प्रकट किया। सजा कितनी हो, इलाज कहां हो, एम्स में कब तक रखा जाए,पैरोल कितने दिनों की दी जाए, इन सब पर राजद नेताओं ने गैरजिम्मेदाराना बयान दिये। 

चारा घोटाले में दोषी पाए जाने के बाद बिरसा मुंडा केंद्रीय कारावास में सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव अपने बड़े बेटे तेज प्रताप की शादी में शामिल होते समय कैमरे की निगरानी में रहेंगे। यह जानकारी कारावास के सूत्रों ने दी। जेल प्रशासन ने लालू को बेटे की शादी के लिए तीन दिनों की सशर्त पेरोल मंजूर की है। इसके तहत वे अपनी पार्टी के नेताओं, मीडिया कर्मियों से मुलाकात और बातचीत नहीं करेंगे। इस दौरान वे किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि से दूर रहेंगे। जेल के एक अधिकारी ने बताया कि उन पर कैमरे से हर समय नजर रखी जाएगी। लालू यादव सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा 2013 में हुए चारा घोटाला मामले में सुनाई गई 14 साल की सजा काट रहे हैं।

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