नई दिल्ली: दिल्ली में कथित दुर्व्यवहार के मामले में गिरफ्तार किये गए आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक दिनेश मोहनिया की जमानत अर्जी आज एक स्थानीय अदालत ने खारिज कर दी और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट भावना कालिया ने कहा, पिछले दो दिनों की परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं आया है कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट के 25 जून के आदेश में हस्तक्षेप किया जाए। आरोपी की यह दूसरी जमानत अर्जी खारिज की जाती है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने गत शनिवार को मोहनिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था और उन्हें दो दिनों अर्थात आज तक के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया था।
विधायक के खिलाफ गत 23 जून को कथित तौर महिलाओं के उस समूह के साथ दुव्र्यवहार करने के लिए मामला दर्ज किया गया था जिसने पूर्ववती रात में अपने क्षेत्र में जलसंकट की शिकायत को लेकर उनसे सम्पर्क किया था। दक्षिणी दिल्ली के नेब सराय पुलिस थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
मोहनिया को भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 506, 509, 354, 354ए, 354 बी और 354 सी के तहत गिरफ्तार किया गया था।