Saturday, April 20, 2024
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सेना के 300 से अधिक जवानों की याचिका पर सुनवाई करेगा उच्चतम न्यायालय

याचिका में कहा गया है कि प्राथमिकी दर्ज करना और सेना के जवानों पर अभियोग चलाना अफस्पा के प्रावधानों के खिलाफ है क्योंकि उन्हें आधिकारिक ड्यूटी के दौरान कार्रवाई करने के लिए उन पर मुकदमा दर्ज करने से छूट मिली हुई है।

Bhasha Reported by: Bhasha
Published on: August 14, 2018 13:27 IST
सेना के 300 से अधिक जवानों की याचिका पर सुनवाई करेगा उच्चतम न्यायालय- India TV Hindi
Image Source : PTI सेना के 300 से अधिक जवानों की याचिका पर सुनवाई करेगा उच्चतम न्यायालय

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय सेना के 300 से अधिक जवानों की उस याचिका पर 20 अगस्त को सुनवाई करने के लिए आज राजी हो गया जिसमें उन्होंने उन इलाकों में अभियान चलाने पर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने को चुनौती दी है जहां अफस्पा लागू है। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति ए एम खानविल्कर की पीठ ने वकील ऐश्वर्या भाटी की इन दलीलों पर विचार किया कि सेना के जवानों पर अशांत इलाकों में ड्यूटी निभाने के लिए मुकदमा चलाया जा रहा है।

याचिका में कहा गया है कि प्राथमिकी दर्ज करना और सेना के जवानों पर अभियोग चलाना अफस्पा के प्रावधानों के खिलाफ है क्योंकि उन्हें आधिकारिक ड्यूटी के दौरान कार्रवाई करने के लिए उन पर मुकदमा दर्ज करने से छूट मिली हुई है।

याचिका में कहा गया है कि ऐसे मुकदमे सेना और अर्द्धसैन्य बलों का मनोबल गिराएंगे। सेना के जवानों पर मणिपुर जैसे इलाकों में कथित ज्यादतियां करने और फर्जी मुठभेड़ के लिए मामला दर्ज किया जा रहा है। उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के बाद कुछ मुकदमे शुरू किए गए।

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