Friday, April 26, 2024
Advertisement

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की नियुक्ति के खिलाफ याचिका खारिज की

प्रधान न्यायाधीश मिश्रा के खिलाफ इस वर्ष के प्रारंभ में बगावत कर चुके चार न्यायाधीशों में शामिल रहे न्यायमूर्ति गोगोई को 13 सितंबर को भारत का अगला प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति किया गया। मौजूदा प्रधान न्यायाधीश मिश्रा दो अक्टूबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

IndiaTV Hindi Desk Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Updated on: September 26, 2018 13:34 IST
न्यायमूर्ति गोगोई को सीजेआई नियुक्त किए जाने के खिलाफ याचिका, सुनाई आज- India TV Hindi
न्यायमूर्ति गोगोई को सीजेआई नियुक्त किए जाने के खिलाफ याचिका, सुनाई आज

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने भारत के अगले प्रधान न्यायाधीश के तौर पर न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने कहा कि हमारा मानना है कि इस मामले में इस समय हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अगले प्रधान न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका विचार योग्य नहीं है। इससे पहले प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने वकील आर.पी. लूथरा से कोर्ट मास्टर के समक्ष मेंसनिंग मेमो दाखिल करने के लिए कहा। लूथरा ने इस मामले को पीठ के सामने जल्द सुनवाई के लिए पेश किया था।

Related Stories

प्रधान न्यायाधीश मिश्रा के खिलाफ इस वर्ष के प्रारंभ में बगावत कर चुके चार न्यायाधीशों में शामिल रहे न्यायमूर्ति गोगोई को 13 सितंबर को भारत का अगला प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति किया गया। मौजूदा प्रधान न्यायाधीश मिश्रा दो अक्टूबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

वकील लूथरा ने याचिकाकर्ता वकील सत्यवीर शर्मा के साथ मिलकर न्यायमूर्ति गोगोई की प्रधान न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति रद्द करने की मांग की। गोगोई 3 अक्टूबर को कार्यभार संभालने वाले हैं।

याचिका में कानून के प्रश्न का निर्णय करने की मांग की गई है, जिसके लिए वे चार वरिष्ठ न्यायाधीशों की तरफ 12 जनवरी को बुलाए गए संवाददाता सम्मेलन की सामग्री पर निर्भर हैं, जिसमें न्यायमूर्ति गोगोई भी शामिल थे।

याचिका में कहा गया है, "अदालत के सर्वाधिक वरिष्ठ चार न्यायाधीशों का यह कदम देश की न्याय प्रणाली को नष्ट करने से कम नहीं था। उन्होंने इस अदालत में खास आंतरिक मतभेदों के नाम पर देश में सार्वजनिक हंगामा खड़ा करने की कोशिश की।" उन्होंने कहा है कि न्यायमूर्ति गोगोई को उनके अवैध और संस्थान विरोधी कदम के लिए झिड़की दी जानी चाहिए थी।

Latest India News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। National News in Hindi के लिए क्लिक करें भारत सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement