Thursday, April 25, 2024
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सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की जमानत रद्द की, जाना होगा जेल

सुप्रीम कोर्ट ने आज राजद के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता शहाबुद्दीन को झटका देते हुये पूर्व सांसद की जमानत रद्द कर दिया।

India TV News Desk India TV News Desk
Updated on: September 30, 2016 13:34 IST
Shahbuddin- India TV Hindi
Shahbuddin

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज राजद के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता शहाबुद्दीन को झटका देते हुये पूर्व सांसद की जमानत रद्द कर दिया। शहाबुद्दीन को पटना हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब उन्हें जेल जाना होगा। राजीव रोशन नाम के शख्स की हत्या के दोषी पाए गए शहाबुद्दीन को जमानत मिली थी।

अपने दो छोटे भाइयों की हत्या के चश्मदीद गवाह रहे राजीव की हत्या अदालत में उनकी गवाही से कुछ ही दिनों पहले कर दी गई थी। करीब तीन दिनों तक सभी पक्षों को सुनने वाली न्यायमूर्ति पी सी घोष और न्यायमूर्ति अमिताभ रॉय की पीठ ने निचली अदालत के रिकॉर्ड का हवाला देते हुए कहा कि वह उन अदालतों में पेश आए अलग-अलग वाकयों से निकाले गए ‘निष्कर्षों’ के आधार पर फैसला नहीं कर सकती, क्योंकि ऑर्डर शीट से पता चला है कि आरोपी को पुलिस रिकॉर्ड मुहैया नहीं कराया गया था।

शहाबुद्दीन के खिलाफ उच्च न्यायालय के उस आदेश का हवाला दिया गया जिसमें इस साल फरवरी में शहाबुद्दीन की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी, और कहा कि उसमें भी शहाबुद्दीन ने आरोप-पत्र के ब्योरे दिए थे। उन्होंने कहा, ‘इससे शीशे की तरह साफ हो जाता है कि शहाबुद्दीन के पास आरोप-पत्र और केस डायरी थी, नहीं तो उसने आरोप-पत्र में लिखी बातों का हवाला कैसे दिया था।’ शहाबुद्दीन की तरफ से पेश हुए वकील शेखर नफाड़े ने कहा कि ट्रायल में देरी की कोशिश जानबूझकर की जा रही थी और इसी वजह से उसे आरोप-पत्र मुहैया नहीं कराया गया।

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