Saturday, April 20, 2024
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सुधीर भार्गव बने नए सीआईसी, सरकार ने चार सूचना आयुक्त भी किया नियुक्त

सरकार ने सुधीर भार्गव को नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त (सीआईसी) किया है। इसके अलावा केन्द्रीय सूचना आयोग में चार नए सूचना आयुक्तों की नियुक्ति भी की गई है।

IndiaTV Hindi Desk Written by: IndiaTV Hindi Desk
Published on: December 31, 2018 9:01 IST
Chief Information Commissioner - India TV Hindi
Chief Information Commissioner 

सरकार ने सुधीर भार्गव को नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त (सीआईसी) किया है। इसके अलावा केन्द्रीय सूचना आयोग में चार नए सूचना आयुक्तों की नियुक्ति भी की गई है। केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त समेत सूचना आयुक्तों के 11 स्वीकृत पद हैं लेकिन उसे अभी सिर्फ तीन सूचना आयुक्तों के साथ काम करना पड़ रहा था। उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि भार्गव जो कि सीआईसी में सूचना आयुक्त हैं, उन्हें आयोग का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। 

सामाचार एजेंसी ‘पीटीआई-भाषा’को प्राप्त सरकारी आदेश के अनुसार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्व आईएफएस अधिकारी यशवर्धन कुमार सिन्हा, पूर्व आईआरएस अधिकारी वनजा एन सरना, पूर्व आईएएस नीरज कुमार गुप्ता और पूर्व विधि सचिव सुरेश चंद्र की केंद्रीय सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी है। सिन्हा 1981 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी थे। वह ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त भी रह चुके हैं। 

सीआईसी में सरना एकमात्र महिला सूचना आयुक्त होंगी। 1980 बैच की भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क) अधिकारी रहीं सरना केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) की प्रमुख थीं। 1984 बैच के आईएएस अधिकारी रहे गुप्ता निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग में सचिव भी रह चुके हैं। भारतीय विधि सेवा अधिकारी चंद्रा इस साल केंद्रीय विधि सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए। वह 2002 और 2004 के बीच तत्कालीन कानून मंत्री अरूण जेटली के निजी सचिव भी रहे हैं। सरकार द्वारा नियुक्त सभी नौकरशाह इस वर्ष सेवानिवृत्त हुए हैं। 

मुख्य सूचना आयुक्त आर के माथुर और सूचना आयुक्त यशोवर्धन आजाद, श्रीधर आचार्युलू और अमिताभ भट्टाचार्य के हाल ही में सेवानिवृत्त होने के बाद आयोग में सिर्फ तीन सूचना आयुक्त बचे थे, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने इन रिक्तियों के संबंध में उच्चतम न्यायालय का रुख किया था। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और राज्यों को मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्तियों में पारदर्शिता बनाए रखने और खोज समितियों और आवेदकों का विवरण वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए कहा था।

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