Friday, April 26, 2024
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तमिलनाडु को 3 दिनों में 6 हजार क्यूसेक पानी दे कर्नाटक: सुप्रीम कोर्ट

कावेरी नदी का पानी छोड़ने में कर्नाटक की तरफ से असमर्थता जताए जाने के एक दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश की विधानसभा में पारित प्रस्ताव के बावजूद उससे कहा कि वह शुक्रवार तक तमिलनाडु के लिए 6,000 क्यूसेक पानी छोड़े।

Bhasha Bhasha
Published on: September 27, 2016 19:44 IST
Supreme Court- India TV Hindi
Image Source : PTI Supreme Court

नई दिल्ली :कावेरी नदी का पानी छोड़ने में कर्नाटक की तरफ से असमर्थता जताए जाने के एक दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश की विधानसभा में पारित प्रस्ताव के बावजूद उससे कहा कि वह शुक्रवार तक तमिलनाडु के लिए 6,000 क्यूसेक पानी छोड़े। इसके साथ ही कोर्ट ने मौजूदा गतिरोध के राजनीतिक हल के लिए केंद्र और दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलाए जाने का आह्वान किया। 

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तमिलनाडु ने अनुरोध किया कि कोर्ट के पहले के आदेशों का कर्नाटक द्वारा पालन किए जाने के बाद ही उस राज्य की बात सुनी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी से गतिरोध का हल निकालने के लिए केंद्र के साथ दोनों राज्यों के कार्यकारी प्रमुखों की बैठक संभव बनाने को कहा। 

जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस यू ललित की पीठ ने कहा, 'विधानसभा द्वारा पारित संकल्प के बावजूद, हमें यह उचित लगता है कि कर्नाटक तीन दिनों में तमिलनाडु के लिए 6,000 क्यूसेक पानी छोडे..."। बेंच द्वारा आदेश लिखाए जाने के बीच कर्नाटक की ओर से पेश वरिष्ठ वकील एफ एस नरीमन ने राज्य को पानी छोड़ने के लिए कहे जाने के किसी निर्देश का विरोध किया। उन्होंने कहा, इसमें कोई तर्क नहीं है और आदेश सीधे टकराव के समान है। 

तमिलनाडु की ओर से पेश वरिष्ठ वकील शेखर नफाडे ने उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन नहीं किए जाने और गतिरोध के लिए कर्नाटक के विध्नकारी और हठी रवैए पर दोषारोपण किया। उन्होंने कहा, निर्देश पर, मैं कह रहा हूं कि राज्य (तमिलनाडु) तंग आ गया है। हम इस मुकदमेबाजी से थक गए हैं। हमारे जो वैध अधिकार हैं, वे हमें नहीं मिल रहे हैं।

 

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