Thursday, March 28, 2024
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5 कुरान बांटो नहीं तो जमानत हो सकती है रद्द, जज ने रखी अनोखी शर्त

एक धर्म विशेष के खिलाफ सोशल साइट पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में जेल में बंद पिठोरिया के सोनार मोहल्ला की 19 वर्षीय ऋचा भारती को राहत मिल गई है।

IndiaTV Hindi Desk Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Updated on: July 16, 2019 16:47 IST
richa- India TV Hindi
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रांची: एक धर्म विशेष के खिलाफ सोशल साइट पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में जेल में बंद पिठोरिया के सोनार मोहल्ला की 19 वर्षीय ऋचा भारती को राहत मिल गई है। न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार सिंह की अदालत ने ऋचा को अनोखी सजा सुनाते हुए सशर्त जमानत दी। जज ने कहा कि आरोपित को 15 दिनों के अंदर 5 कुरान बांटनी होगी और अगर इसकी अवहेलना की गई तो जमानत रद्द हो सकती है। बता दें कि सात हजार के दो निजी बांड जमा करने के बाद सोमवार को ऋचा भारती जेल से बाहर आ गई।

बता दें कि सोशल साइट पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर 12 जुलाई को सदर अंजुमन कमेटी, पिठोरिया द्वारा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। शिकायतकर्ता की ओर से कहा गया कि पिछले तीन दिनों से ऋचा फेसबुक साइट पर धर्म विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर रही है और इसे प्रचारित कर रही है। इससे क्षेत्र में कभी भी धार्मिक भावना भड़क सकती है। इसके बाद प्राथमिकी दर्ज होने के तीन घंटे के अंदर ही ऋचा भारती को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वहीं, जेल भेजे जाने के बाद लगातार हिंदू संगठनों द्वारा धरना-प्रदर्शन किया जा रहा था। लोगों ने पिठोरिया बंद भी बुलाया था।

अब आदेश के मुताबिक कुरान की एक प्रति शिकायतकर्ता सदर अंजुमन कमेटी, पिठोरिया एवं अन्य चार प्रति रांची के सरकारी विश्वविद्यालय या कॉलेज या स्कूलों में बांटनी होगी। कुरान की प्रति बांटने के दौरान रांची पुलिस को उचित सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया गया। साथ ही, कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि दो में एक जमानतदार आरोपित के करीबी रिश्तेदार बनें।

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