Friday, March 29, 2024
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ट्रिपल तलाक: लोकसभा में बिल हुआ पास, समर्थन में 245 और विरोध में 11 वोट पड़े

मुस्लिम समाज से जुड़ी प्रथा एक बार में तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) पर रोक लगाने के मकसद से लाए गए विधेयक को लोकसभा में पास कर दिया गया है

IndiaTV Hindi Desk Written by: IndiaTV Hindi Desk
Updated on: December 27, 2018 19:56 IST
Triple Talaq bill passed in Lok Sabha- India TV Hindi
Triple Talaq bill passed in Lok Sabha

नई दिल्ली। मुस्लिम समाज से जुड़ी प्रथा एक बार में तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) पर रोक लगाने के मकसद से लाए गए विधेयक को लोकसभा में पास कर दिया गया है, बिल को कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लोक सभा में पेश था। लोकसभा में वोटिंग के दौरान बिल के समर्थन मे 245 वोट पड़े जबकि इसके खिलाफ 11 वोट पड़े

ट्रिपल तलाक पर चर्चा Live: 

07.09 PM: ट्रिपल लोकसभा में पास हुआ ट्रिपल तलाक बिल

07.02 PM: ट्रिपल तलाक विधेयक पर फैसला आने तक सदन रहेगा चालू

06.45 PM: सदन में चर्चा के बाद ट्रिपल तलाक विधेयक पर वोटिंग शुरू हो चुकी है

06.35 PM: ट्रिपल तलाक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट किया

06.08 PM: महिलाओं से संबंधित कई अन्य अपराधों में भी सजा का प्रावधान है, उसमें तो किसी को आपत्ति नहीं हुई। तीन तलाक के मामले में सजा के प्रावधान पर क्यों किसी को आपत्ति हो रही हैः रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय कानून मंत्री

06.02 PM: मैं इस बिल को रिजेक्ट करता हूं, मुसलमान शरिया कानून को मानते रहेंगेः असदुद्दीन औवैसी

05.57 PM: एक मर्द कई महिलाओं के साथ संबंध बना सकता है। इसमें कोई अपराध नहीं है लेकिन ट्रिपल तलाक को अपराध बनाया जा रहा है। सबरीमाला पर जब फैसला आता है तो विश्वास की बात आती है, क्या आपकी आस्था-आस्था है और मेरी आस्था आस्था नहीं है,ट्रिपल तलाक क्या हमारी कल्चर और मान्यता का उल्लंघन नहीं हैः असदुद्दीन ओवैसी

05.55 PM: मैं ट्रिपल तलाक का विरोध करता हूं। धारा 377 को रद्द कर दिया गया, इसपर कोई आपत्ति नहीं है लेकिन ट्रिपल तलाक पर इतनी बेचैनी क्यों?

एडल्टरी के लिए कानून को खत्म कर दिया गया लेकिन ट्रिपल तलाक को अपराध बनाया जा रहा है: असदुद्दीन ओवैसी

05.35 PM इस बिल की जरूरत थी। पंजाब में कई NRI आते हैं और शादी करके लड़कियों को छोड़कर चले जाते हैं, विदेश मंत्री ऐसे लोगों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान करना चाहिएः प्रेम सिंह चंदूमाजरा सांसद, शिरोमणि अकाली दल

05.30 PM: तीन तलाक में महिलाओं सुरक्षा के लिए क्या प्रावधान किया गया है? पति के जेल भेजने पर मुस्लिम महिलाओं को क्या मुआवजा मिलेगा?
कुरान में तलाक के लिए बेहतरीन तरीके बताए गए हैं, महिलाओं को भी समान अधिकार दिए गए हैं। समाज को इसके प्रति जागरूक नहीं किया गया है: रंजीत रंजन, कांग्रेस एमपी

05.15 PM: तीन तलाक बिल हमारे समाज के खिलाफ है, इसलिए हमारी पार्टी इस बिल का विरोध करेगीः अनवर राजा, एआईएडीएमके

05.10 PM: समाजवादी पार्टी के एमपी धर्मेंद्र यादव ने तीन तलाक बिल में 3 साल के दंड के प्रावधान का विरोध किया, सरकार से सजा का प्रावधान वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा मुसलमानों की हालत देश में दलितों से भी खराब, जस्टिस सच्चर कमिटी की सिफारिशों के लागू करे सरकार।

05.04 PM: एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा- एक साल के बाद इस बिल पर दोबारा चर्चा हो रही, इस एक साल में क्या बदला।

04. 58 PM: एक भी बहन के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, राजनीति के मकसद से नहीं, इंसाफ के मकसद से ट्रिपल तलाक बिल लाया गया है, इसके लिए पीएम और कानून मंत्री का आभार-स्मृति ईरानी

04. 50 PM: न्याय मिलता तो शायरा बानो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती, इस साल भी 477 बहनें तीन तलाक का शिकार हुईं, तीन तलाक पीड़ितों को न्याय दिलाना है-स्मृति ईरानी

04. 35 PM शिवसेना सांसद अरविंद गणपत सावंत ने लोकसभा में ट्रिपल तलाक बिल का समर्थन किया, साथी ही केंद्र सरकार से यूनिफॉर्म सिविल कोड, धारा 370 और राम मंदिर के लिए भी कानून लाने की मांग की। उन्होंने कहा-'राम मंदिर का निर्माण राजनीतिक मुद्दा नहीं है, न हीं जनभावना है। 70 सालों से मामला फंसा हुआ, यह संविधान का अपमान है'।

04. 20PM:टीडीपी एमपी जैदेव गल्ला ने तीन तलाक बिल में पति के लिए 3 साल की सजा के प्रवाधान पर सवाल उठाया, जम्मू-कश्मीर को भी ट्रिपल तलाक बिल के दायरे में लाने की मांग की।

04. 10 PM: कुछ लोगों ने फतवों की दुकानें खुली रखी हैं, देश संविधान से चलता है, शरीयत से नहीं, इस्लामिक देशों ने दशकों पहले 3 तलाक की कुरीति को खत्म कियाः मुख्तार अब्बास नकवी 

03: 55 PM: धार्मिक मामलों में दखल देनें से बचे सरकार, बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजे सरकार-खड़गे

03: 55 PM: निर्भया के मामले में भी गुनहगारों के खिलाफ बड़ा कानून सदन ने बनाया, बत भी स्टेहोल्डर्स से बात करने की जरूरत नहीं समझी गई। अब स्टेकहोल्डर्स से बात करने का मुद्दा क्यों आ रहा है। ट्रिपल तलाक इस्लाम धर्म से संबंधित मामला नहीं, यह एक सामाजिक कुरीति है। इसी तरह से सती प्रथा और बाल विवाह को भी खत्म किया गया थाः मुख्तार अब्बास नकवी, केंद्रीय मंत्री

03:15 PM: कुरान में कहा गया है कि तलाक नहीं होना चाहिए, मोहम्मद साहब भी तलाक के खिलाफ हैं इसलिए उन्होंने तलाक को काफी लंबा और मुश्किल रखा ताकि ज्यादा से ज्यादा सुलह हो सके और तलाक की नौतब न आए: मीनाक्षी लेखी, बीजेपी सांसद

02:55 PM: जो लोग सबरीमाला कर रहे हैं वो अगर शशि थरुर का ट्वीट भी पढ़ लेते तो समझ आ जाता, उन्होंने भी कहा कि सबरीमाला का मामला धार्मिक मामला है लेकिन यहां मामला अधिकारों का, लैंगिक समानता का मामला भी है जो कि संविधान के दायरे में है: बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी

02:53 PM: बीजेपी की मीनाक्षी लेखी ने कहा, कुरान में किस आयात में तलाक-ए-बिद्दत का जिक्र है, बताएं? सारा माजरा यह कहा जा रहा है कि सिविल मामलों को आप आपराधिक नहीं बना सकते, ट्रिपल तलाक में पहली बात ये है कि सारे अधिकार पुरुषों के हाथ में हैं जिसपर किसी भी विपक्षी सांसद ने बात नहीं की है।

02:51 PM: सुष्मिता देव ने कहा, यह कानून मुस्लिम महिला के सशक्तिकरण के लिए नहीं है बल्कि मुस्लिम पुरुषों को दोषी करार करने का बिल है। उन्होंने कहा कि मौजूदा बिल के जरिए आप केवल महिलाओं को एक क्रिमनल केस दे रहे हैं।

02:40 PM: असम से कांग्रेस सांसद सुष्मिता देव ने कहा, अगर महिला का सवाल है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है लेकिन मुंह में राम बगल में छूरी से हमें ऐतराज है। इसलिए हमारी मांग है कि इस बिल को क्लोज स्क्रूटनी के लिए जॉइंट सिलेक्शन कमिटी को भेजा जाए।

02:34 PM: विपक्ष ने सवाल किया कि अगर तलाक अवैध है तो मुस्लिम महिला को गुजारा भत्ता देना और बच्चे की कस्टडी विरोधाभासी है क्योंकि महिला की शादी अब भी बरकरार है, इसलिए हमारी यह मांग है कि इस बिल को जॉइंट सिलेक्शन कमिटी को भेजा जाए।

02:28 PM: 20 इस्लामिक देशों में तीन तलाक पर प्रतिबंध है। तो भारत जैसा एक धर्मनिरपेक्ष देश ऐसा क्यों नहीं कर सकता है? इस बिल को राजनीति के नजरिए से नहीं देखा जाए: रविशंकर प्रसाद

02:23 PM: जनवरी 2017 से लेकर 10 दिसंबर तक देशभर में 177 ट्रिपल तलाक के मामले सामने आए: रविशंकर प्रसाद

02:21 PM: दिसंबर में कांग्रेस ने इस बिल के समर्थन में वोट किया था: रविशंकर प्रसाद

02:18 PM: यह बिल महिला सम्‍मान और सशक्तिकरण के लिए पेश किया जा रहा है। 

02:18 PM: यह बिल किसी समुदाय या संप्रदाय के खिलाफ नहीं है: रविशंकर प्रसाद

02:15 PM: सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को गैर कानूनी बताया है: रविशंकर प्रसाद

02:14 PM: महिलाओं के भले के लिए संसद को एक स्‍वर में बोलना चाहिए: रविशंकर प्रसाद 

ये हैं कड़े प्रावधान 

तीन तलाक को दंडात्मक अपराध घोषित करने वाला यह विधेयक गत 17 दिसंबर को लोकसभा में पेश किया गया था। यह तीन तलाक से संबंधित अध्यादेश के स्थान पर लाया गया है। इस प्रस्तावित कानून के तहत एक बार में तीन तलाक देना गैरकानूनी और अमान्य होगा तथा इसके लिए तीन साल तक की सजा हो सकती है। कुछ दलों के विरोध के मद्देनजर सरकार ने जमानत के प्रावधान सहित कुछ संशोधनों को मंजूरी प्रदान की थी ताकि राजनीतिक दलों में विधेयक को लेकर स्वीकार्यकता बढ़ सके। 

कांग्रेस मीटिंग के बाद तय करेगी रुख 

लोकसभा में तीन तलाक विरोधी विधेयक पर चर्चा से पहले आज सुबह कांग्रेस सांसदों की बैठक होगी जिसमें इस संदर्भ में पार्टी के रुख पर निर्णय होने की संभावना है। पार्टी पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि ‘मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक-2018’ पर होने वाली चर्चा में वह भाग लेगी। कांग्रेस पिछले हफ्ते तीन तलाक विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेने के लिए राजी है। लोकसभा में बृहस्पतिवार को जब मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक- 2018 चर्चा के लिए लाया गया तो सदन में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सुझाव दिया कि इस पर अगले हफ्ते चर्चा कराई जाए।

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