Friday, April 26, 2024
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दिल्ली में एक बार फिर Odd-Even की वापसी, इन लोगों के लिए होगी छूट

दिल्ली में प्रदूषण की खतरनाक स्थिति से निपटने के प्रयास के तहत एक बार फिर से ऑड-ईवन फॉर्मूला लागू करने का फैसला किया गया है

India TV News Desk Edited by: India TV News Desk
Updated on: November 10, 2017 8:17 IST
odd even formula- India TV Hindi
odd even formula

नई दिल्ली: दिल्ली में प्रदूषण की खतरनाक स्थिति से निपटने के प्रयास के तहत एक बार फिर से ऑड-ईवन फॉर्मूला लागू करने का फैसला किया गया है। यह योजना 13 नवंबर से पांच दिन के लिए लागू होगी और इससे महिला चालकों और दोपहिया वाहनों को बाहर रखा गया है।

दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि यह योजना सुबह 8 से रात 8 बजे तक प्रभावी रहेगी और अतिविशिष्ठ लोगों के अलावा महिला चालक एवं दोपहिया चालक इसके दायरे से बाहर होंगे। गहलोत ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘पिछले साल की तरह इस बार भी छूट होगी और लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है।’’

मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार ऑड-ईवन के समय कैब सेवा प्रदाता कंपनियों को किराये में बढ़ोतरी की इजाजत नहीं देगी। उन्होंने कहा, ‘‘मैंने कल ओला और उबर के प्रतिनिधियों के साथ बैठक बुलाई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सम-विषम के दौरान अधिक किराया नहीं लिया जाए।’’

ऑड ईवन फॉर्मूला से इन लोगों को बाहर रखा गया है:

1. राष्ट्रपति

2. उप राष्ट्रपति
3. प्रधानमंत्री
4. राज्यों के राज्यपाल
5. प्रधान न्यायाधीश
6. लोकसभा अध्यक्ष
7. केंद्रीय मंत्री
8. राज्यसभा एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष
9. प्रदेशों/केद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री ( दिल्ली के मुख्यमंत्री को छोड़कर)
10. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश
11. संघ लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त/चुनाव आयुक्त और कैग
12. राज्यसभा के उप सभापति
13. लोकसभा के उपाध्यक्ष
14. दिल्ली के उप राज्यपाल
15. दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश/न्यायाधीश
16. लोकायुक्त
17. एंबुलेंस, अग्निमशमन वाहन, अस्पताल एवं जेल के वाहन
18. पुलिस, परिवहन विभाग, उपायुक्त, अर्धसैनिक बलों के वाहन
19. रक्षा मंत्रालय के नंबर प्लेट वाले वाहन
20. पायलट/एस्कॉर्ट वाहन
21. सीपीजी सुरक्षा प्राप्त लोग
22. दूतावास/उच्चायोगों के नंबर वाले वाहन
23. सीएनजी से चलने वाले वाहन( स्टीकर के साथ)
24. आपाकालीन चिकित्सा स्थिति से जुड़े वाहन (भरोसे पर आधारित)
25. महिला वाहन चालक (12 साल तक बच्चे के साथ भी)
26. दिव्यांग वाहन चालक या वाहन जिनमें दिव्यांग बैठे हों
27. दिल्ली एवं चंडीगढ़ के राज्य निर्वाचन आयोग के वाहन तथा चुनाव पर्यवेक्षकों से संबंधित वाहन
28. स्कूल यूनीफार्म पहने बच्चों वाले वाहन

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