Saturday, April 20, 2024
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गैंगेस्टर अबू सलेम नहीं मिला पैरोल, अब नहीं कर पाएगा तीसरी शादी

उम्र कैद की सजा काट रहे सलेम की अर्जी फैसले के लिए कोंकण डिविजनल कमिश्नर ( डीसी ) के पास भेजी गई थी। डीसी ने सलेम की सुरक्षा का हवाला देते हुए तीन दिन पहले उसकी अर्जी खारिज कर दी।

IndiaTV Hindi Desk Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published on: April 21, 2018 18:29 IST
Gangster Abu Salem denied parole to get married  - India TV Hindi
Gangster Abu Salem denied parole to get married  

मुंबई: शादी करने के लिए 40 दिनों की पैरोल पर रिहा करने के गैंगेस्टर अबू सलेम की अर्जी अधिकारियों ने खारिज कर दी है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने आज यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सलेम ने एक महीने पहले इस सिलसिले में एक अर्जी दी थी। वह नवी मुंबई के तलोजा जेल में कैद है। गौरतलब है कि वर्ष 1993 के मुंबई सिलसिलेवार विस्फोटों के मामले में सलेम को अदालत ने दोषी ठहराया था। उसे 2005 में पुर्तगाल से प्रत्यर्पित करा कर स्वदेश लाया गया था। 

अधिकारी ने बताया कि उम्र कैद की सजा काट रहे सलेम की अर्जी फैसले के लिए कोंकण डिविजनल कमिश्नर ( डीसी ) के पास भेजी गई थी। डीसी ने सलेम की सुरक्षा का हवाला देते हुए तीन दिन पहले उसकी अर्जी खारिज कर दी। अधिकारी ने बताया कि अर्जी खारिज करने से पहले डीसी ने ठाणे पुलिस आयुक्त कार्यालय से एक रिपोर्ट मांगी थी। 

मूल रूप से उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के रहने वाले सलेम ने अपने आवास का पता मुंब्रा का दिया है। डीसी ने एक नकारात्मक रिपोर्ट पाने के बाद पैरोल के लिए उसकी अर्जी खारिज कर दी। पुलिस के मुताबिक सलेम मुंब्रा की एक महिला से पांच मई को कथित तौर पर अपनी तीसरी शादी करने वाला था। यह वही महिला है जिसने 2014 में उत्तर प्रदेश में एक ट्रेन यात्रा के दौरान सलेम से शादी करने का दावा किया था। वर्ष 1993 के मुंबई विस्फोटों में 257 लोग मारे गए थे जबकि 713 अन्य घायल हुए थे। 

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