Saturday, April 20, 2024
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जेएनयू के लापता छात्र नजीब अहमद केस: हाइकोर्ट ने सीबीआई को दी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने की अनुमति

दिल्ली उच्च न्यायालय ने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र नजीब अहमद के लापता होने के मामले में सीबीआई को क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने की अनुमति सोमवार को दे दी।

IndiaTV Hindi Desk Written by: IndiaTV Hindi Desk
Published on: October 08, 2018 11:46 IST
Najeeb Ahmad missing case- India TV Hindi
Najeeb Ahmad missing case (File)

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र नजीब अहमद के लापता होने के मामले में सीबीआई को क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने की अनुमति सोमवार को दे दी। न्यायमूर्ति एस. मुरलीधर और न्यायमूर्ति विनोद गोयल की पीठ ने कहा कि अहमद की मां निचली अदालत में अपनी बात रख सकती हैं, जहां रिपोर्ट दायर की गई है। 

गौरतलब है कि अहमद की मां ने उच्च न्यायालय में अर्जी देकर अनुरोध किया था कि उनके बेटे का पता लगाने के लिए अदालत पुलिस को निर्देश दे। पीठ ने यह भी कहा कि यदि अहमद की मां को मामले पर स्थिति रिपोर्ट चाहिए तो उन्हें निचली अदालत जाना होगा। 

नजीब अहमद की गुमशुदगी का मामला 2016 का है। जवाहर लाल नेहरू विश्‍वविद्यालय में पढ़ने वाले नज़ीब का 14 अक्टूबर की रात एबीवीपी से कथित रूप से जुड़े कुछ छात्रों के साथ कहासुनी हो गई थी। जिसके बाद नजीब अहमद 15 अक्टूबर, 2016 को जवाहर लाल विश्वविद्यालय के माही-मांडवी छात्रावास से लापता हो गया था। 

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