Friday, April 19, 2024
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बिहार: नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 4 को उम्रकैद, अदालत ने आर्थिक दंड भी लगाया

बिहार के भोजपुर जिले में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में एक स्थानीय अदालत ने चार दोषियों को सोमवार को सश्रम उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने चारों दोषियों पर आर्थिक दंड भी लगाया है।

IndiaTV Hindi Desk Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published on: June 03, 2019 23:24 IST
Court sentences four to life imprisonment for raping minor girl- India TV Hindi
Court sentences four to life imprisonment for raping minor girl

आरा | बिहार के भोजपुर जिले में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में एक स्थानीय अदालत ने चार दोषियों को सोमवार को सश्रम उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने चारों दोषियों पर आर्थिक दंड भी लगाया है। आरा के प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने सभी चार लोगों को दुष्कर्म, पाक्सो अधिनियम, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाया और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई।

लोक अभियोजक सत्येंद्र सिंह दारा ने बताया, "इन सभी पर अलग-अलग अदालत ने 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सजा पाने वालों में रोहतास जिले के कछवा गांव के वीर बहादुर सिंह, पटना जिले के कनपा गांव निवासी मंतोष सिंह उर्फ मंटू, चौरी थाना क्षेत्र के छतरपुरा गांव के भंटा उर्फ अखिलेश साह और एकम रजवार शामिल हैं। इनमें वीर बहादुर सिंह छतरपुर गांव का दामाद है।"

प्राथमिकी के मुताबिक, सभी दोषी पिछले वर्ष आठ मार्च को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिलाने के नाम पर पीड़िता को बहला-फुसलाकर छतरपुर गांव ले गए थे और फिर उसके साथ उन्होंने दुष्कर्म किया था। पुलिस ने घटना के बाद सभी चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया था।

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