Friday, March 29, 2024
Advertisement

15 साल का नाबालिग चला रहा था स्कूटी, पुलिस ने मां-बाप का काटा 42 हजार रुपये का चालान

पुलिस ने 12वीं के एक नाबालिग छात्र के मां-बाप का 42 हजार रुपये का चालान काटा है।

IndiaTV Hindi Desk Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Updated on: September 10, 2019 7:32 IST
Challan- India TV Hindi
Challan

भागलपुर: एक सितंबर से लागू नए मोटर वाहन अधिनियम के तहत परिवहन विभाग ने शहर में अब तक का सबसे ज्यादा फाइन वाला चालान काटा है। पुलिस ने 12वीं के एक नाबालिग छात्र के मां-बाप का 42 हजार रुपये का चालान काटा है। दरअसल, सोमवार की दोपहर 12 बजे कचहरी चौक पर एमवीआई विनय शंकर तिवारी ने चेकिंग के दौरान जीरोमाइल की चाणक्य विहार कॉलोनी के रहने वाले 15 साल के किशोर को उसके दो दोस्तों के साथ स्कूटी से जाते हुए पकड़ा था। 

पकड़े जाते ही उसने तत्काल अपने दोस्त के हाथ से हेलमेट पहन लिया। उससे जब फाइन जमा करने को कहा गया तो वह उलझने लगा। किशोर के पास पास गाड़ी के कागजात भी नहीं थे। तभी पुलिस ने 42 हजार रुपये का फाइन लगाया, जिसे किशोर के अभिभावक से वसूला जाएगा। बता दें कि स्कूटी इसी साल 28 अगस्त को खरीदी गई थी, जिसकी कीमत 56 हजार 127 रुपये है।

एमवीआई ने नाबालिग को फाइन जमा करने को कहा तो उसने कहा कि उसके पिता फौज में हैं। वह हैदराबाद में रहते हैं। वह यहां अकेले रहता है। विभाग ने उसकी स्कूटी और कागजात जब्त कर लिए हैं। एमवीआई ने बताया कि छात्र के आईकार्ड की जांच में पता चला कि उसकी उम्र 15 साल है। मोटर वाहन अधिनियम के छह सेक्शन में उसे 42 हजार रुपए फाइन किया गया है। उसके अभिभावक गाड़ी का रजिस्ट्रेशन का पेपर देंगे तो पांच हजार का फाइन कम हो जाएगा।

चालान के कारण और जुर्माना

नाबालिग होने के बावजूद वाहन चलाना- 25,000 रुपये

दूसरे की गाड़ी चलाना- 5,000 रुपये
ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होना- 5,000 रुपये
RC नहीं होना- 5,000 रुपये
हेलमेट नहीं पहनना- पर 1000
ट्रिपलिंग- 1,000 रुपये

किशोर को 25 वर्ष की उम्र तक नहीं मिलेगा डीएल

नए नियम में नाबालिग के गाड़ी चलाने पर 25 हजार रुपया फाइन और 3 साल की सजा का प्रावधान है। वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द हो सकता है। इसके अलावा गाड़ी के मालिक और अभिभावक दोषी माने जाएंगे। साथ ही नाबालिग को 25 साल की उम्र तक गाड़ी चलाने का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा।

Latest India News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। National News in Hindi के लिए क्लिक करें भारत सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement