Thursday, April 25, 2024
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HC ने दिया कब्र से शव निकालकर पोस्टमार्टम का आदेश

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाई कोर्ट ने राज्य के सुकमा जिले में मारी गई मड़कम हिड़मे के शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम करने का आदेश दिया है।

Bhasha Bhasha
Published on: June 21, 2016 21:13 IST
chattisgarh high court- India TV Hindi
chattisgarh high court

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाई कोर्ट ने राज्य के सुकमा जिले में मारी गई मड़कम हिड़मे के शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम करने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट के अधिवक्ता अमरनाथ पांडेय ने बताया कि बिलासपुर हाई कोर्ट की युगल पीठ में आज सुकमा जिले के गोमपाड़ गांव के जंगल में कथित मुठभेड़ में मारी गई आदिवासी युवती मड़कम हिड़मे मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। न्यायालय ने मृतका हिड़मे के शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम करने और आगामी सोमवार तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।

पांडेय ने बताया कि मृतका के माता-पिता द्वारा शपथ-पत्र देने के बाद उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि जनहित याचिका के स्थान पर इसे परिवार की याचिका मानकर मामले की सुनवाई की जाएगी।

अधिवक्ता ने बताया कि सुकमा जिले के कोंटा थाना के अंतर्गत गोमपाड़ गांव के करीब आठ दिनों पहले कथित मुठभेड़ में आदिवासी युवती मड़कम हिड़मे की मौत हो गई थी।

आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक संकेत ठाकुर ने याचिका में हिड़मे को निर्दोष बताया है और पूरे मामले की न्यायिक जांच कराने तथा दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है।
याचिका में यह भी कहा गया है कि जांच के लिए SIT का गठन किया जाए तथा शव का पोस्टमार्टम कराया जाए जिससे गोमपाड़ मुठभेड़ का सच सामने आ सके। याचिका में मड़कम हिड़मे के परिवार को बीस लाख रूपए मुआवजा देने की मांग भी की गई है।

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