Friday, March 29, 2024
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अयोध्या पर सबसे बड़े फैसले से पहले रामनगरी छावनी में तब्दील, पूरे यूपी में धारा 144 लागू

सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ आज सुबह 10:30 बजे अयोध्या मुकदमे में फ़ैसला सुनाएगी। देश के सबसे बड़े मुकदमे का फैसला बड़ा है इसलिए पूरे देश में पहरा भी बहुत कड़ा है। इस ऐतिहासिक फैसले के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गए हैं।

IndiaTV Hindi Desk Written by: IndiaTV Hindi Desk
Updated on: November 09, 2019 7:00 IST
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अयोध्या पर सबसे बड़े फैसले से पहले अयोध्या छावनी में तब्दील, पूरे यूपी में धारा 144 लागू

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ आज सुबह 10:30 बजे अयोध्या मुकदमे में फ़ैसला सुनाएगी। देश के सबसे बड़े मुकदमे का फैसला बड़ा है इसलिए पूरे देश में पहरा भी बहुत कड़ा है। इस ऐतिहासिक फैसले के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गए हैं। पूरे यूपी में धारा 144 लागू है। अयोध्या को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। अयोध्या में पीएसी की 60 कंपनियां तैनात हैं। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और ड्रोन से शहर पर नजर रखी जा रही है। केंद्र ने चार हजार पैरामिलिट्री के जवान उत्तर प्रदेश भेजे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और आला अफसरों को जरूरी निर्देश दिए।

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राजधानी लखनऊ में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। पुलिस ने रातभर फ्लैगमार्च किया। सुरक्षा के मद्देनजर यूपी के सभी स्कूल 11 नवंबर तक बंद कर दिए गए हैं। अलीगढ़ में इंटरनेट को बैन कर दिया गया है। आज रात 12 बजे तक अलीगढ़ में इंटरनेट बैन है। गोण्डा में भी पुलिस की नजर सोशल मीडिया पर है। जनता को पहले ही आगाह कर दिया गया है कि सोशल मीडिया के जरिए भड़काऊ मैसेज न भेजे। ऐसा करने पर कार्रवाई भी हो सकती है।

बलिया, संभल, गोरखपुर और मुरादाबाद में भी पुलिस की गश्त लगातार जारी है। गड़बड़ी करने वालों, भड़काऊ कंटेंट सर्कुलेट करने वालों पर निगाह रखी जा रही है। अयोध्या पर फैसले के मद्देनजर न सिर्फ यूपी बल्कि पूरे देश में सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। मुंबई में कल रातभर पुलिस एक्टिव थी। जगह जगह बैरियर लगाए गए हैं और गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है।

भोपाल और जयपुर की पुलिस भी एक्टिव है। दोनों राज्यों की पुलिस ने मॉक ड्रिल भी की ताकि किसी भी परिस्थिति से निपटा जा सके। जनता से कहा गया है कि वो किसी तरह की अफवाह न फैलाएं और फैसले पर न ही जश्न मनाए और न ही किसी तरह की उकसावे की कार्रवाई करें।

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