Saturday, April 20, 2024
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आयकर मामलों में जांच प्रक्रिया को दुरूस्त करने के लिए प्रयास जारी: सरकार

नई दिल्ली: देश में व्यापार अनुकूल कर (Tax) माहौल पैदा करने के लिए सरकार के प्रयास के तहत केंद्र आयकर मामलों की जांच की प्रक्रिया को दुरूस्त करने के लिए जल्दी ही दिशानिर्देश लाएगा। वित्त

PTI PTI
Published on: August 21, 2015 11:19 IST
ITR फाइलिंग के लिए...- India TV Hindi
ITR फाइलिंग के लिए दिल्ली में विशेष शिविर लगाएगा कर विभाग

नई दिल्ली: देश में व्यापार अनुकूल कर (Tax) माहौल पैदा करने के लिए सरकार के प्रयास के तहत केंद्र आयकर मामलों की जांच की प्रक्रिया को दुरूस्त करने के लिए जल्दी ही दिशानिर्देश लाएगा। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार यह कहा।

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राजस्व सचिव शक्तिकांत दास ने कहा कि वित्त मंत्रालय जांच की प्रक्रिया को दुरूस्त करने के लिए तारै-तरीकों पर काम कर रहा है। उद्योग मंडल एसोचैम के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार मामलों की जांच की प्रक्रिया दुरूस्त करने के लिए दिशानिर्देश लाएगी और इसे यथासंभव हस्तक्षेप रहित बनाएगी। इस दिशा में प्रयास जारी हैं।

दास ने कहा, बड़े कर दाताओं के पीछे पड़ने को एक मुद्दा उठाया गया है :एसोचैम द्वारा। आयकर में हम जांच के लिए एक प्रतिशत से भी कम मामले लेते हैं। हमें व्यक्तिगत करददाताओं तथा कंपनियों दोनों के करीब 4 करोड़ आयकर रिटर्न प्राप्त होते हैं मोटे तौर पर 3 से 3.5 लाख मामलों को जांच के लिए लिया जाता है जो एक प्रतिशत से कम है। कर विभाग करदाताओं को आयकर रिटर्न दाखिल करने में मदद के लिए राष्ट्रीय राजधानी में आठ दिन का विशेष शिविर लगाएगा।

वहीं दूसरी ओर दिल्ली में कर विभाग विशेष शिविर लागाएगा

शिविर का आयोजन कनॉट प्लेस के समीप आयकर विभाग की इमारत सिविक सेंटर में किया जाएगा और इसका उद्घाटन सीबीडीटी की चेयरपर्सन अनीता कपूर 24 अगस्त को करेंगी।

यह 31 अगस्त तक कार्यालय समय के दौरान काम करेगा। इस दौरान पड़ने वाले शनिवार और रविवार को भी यह खुलेगा। आयकर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वेतन या पेंशन प्राप्त करने वाले छोटे करदाताओं की सुविधा तथा रिटर्न दाखिल करने में मदद के लिये शिविर लगाया जा रहा है।  

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड :सीबीडीटी: के बयान के अनुसार कि आकलन वर्ष 2015-16 के लिये जिन करदाताओं की कुल आय 5 लाख रपये से अधिक है या रिफंड के लिये दावा किया जाना है तो ई-फाइलिंग अनिवार्य है। ऐसे मामलों में भौतिक रूप से फार्म के जरिये रिटर्न स्वीकार नहीं किया जाएगा।

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