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पाकिस्तान में 25 जुलाई को आम चुनाव का ऐलान, EC के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति की मुहर

पाकिस्तान में आम चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। राष्ट्रपति मामून हुसैन ने शनिवार को चुनाव आयोग के प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी। राष्ट्रपति ने 25 जुलाई को आम चुनाव कराए जाने की चुनाव आयोग की सिफारिश को मंजूरी दे दी है। 

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नई दिल्ली: पाकिस्तान में आम चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। राष्ट्रपति मामून हुसैन ने शनिवार को चुनाव आयोग के प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी। राष्ट्रपति ने 25 जुलाई को आम चुनाव कराए जाने की चुनाव आयोग की सिफारिश को मंजूरी दे दी है। रेडियो पाकिस्तान के मुताबिक नैशनल और प्रोविंशल असेंबली के लिए एक साथ चुनाव आयोजित कराए जाएंगे। 

इससे पहले 22 मई को पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने आम चुनाव के लिए 25, 26 और 27 जुलाई की संभावित तारीखों की सिफारिश की थी। जियो टीवी के मुताबिक पाकिस्तान इलेक्शन ऐक्ट 2017 के तहत चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति से इनमें से किसी एक दिन चुनाव कराए जाने की गुजारिश की थी। आम चुनाव का विस्तृत कार्यक्रम जून के पहले हफ्ते में जारी किया जाएगा। 

31 मई को पूरा हो रहा है कार्यकाल 
पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक पाकिस्तान के संविधान में यह कहा गया है कि नैशनल और प्रोविंशल असेंबली के चुनाव उनके कार्यकाल खत्म होने के बाद 60 दिन के अंदर कराए जाने चाहिए। नैशनल और पंजाब असेंबली का संवैधानिक पांच वर्षीय कार्यकाल 31 मई को पूरा होगा। वहीं, सिंध, खैबर पख्तून ख्वाह और बलूचिस्तान की असेंबली का कार्यकाल 28 मई को समाप्त होगा। 

कार्यवाहक सरकार की निगरानी में चुनाव 
वर्तमान सरकार का कार्यकाल 31 मई को पूरा हो रहा है, इसके बाद देश में आम चुनाव कार्यवाहक सरकार की निगरानी में आयोजित कराए जाएंगे। कार्यवाहक प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी चुनाव को पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने की होगी। कार्यवाहक पीएम की नियुक्ति विपक्ष के नेता और पीएम के परामर्श से होगी। दोनों पक्षों की ओर से तीन कैंडिडेट के नाम दिए जाएंगे। इनमें से सर्वमान्य कैंडिडेट को कार्यवाहक पीएम नियुक्त किया जाएगा। 

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