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पाकिस्तानी अदालत ने लगाई हाफिज सईद की गिरफ्तारी पर रोक

लाहौर उच्च न्यायालय ने बुधवार को पाकिस्तान और पंजाब सरकार को जमात-उद-दावा (जेयूडी) प्रमुख और 2008 मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को अगले आदेश तक न तो गिरफ्तार करने और न ही घर में नजरबंद करने का आदेश दिया।

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लाहौर: लाहौर उच्च न्यायालय ने बुधवार को पाकिस्तान और पंजाब सरकार को जमात-उद-दावा (जेयूडी) प्रमुख और 2008 मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को अगले आदेश तक न तो गिरफ्तार करने और न ही घर में नजरबंद करने का आदेश दिया। सईद ने अपनी संभवित गिरफ्तारी के खिलाफ 23 जनवरी को अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उसने दलील थी कि सरकार अमेरिका और भारत के कथित दबाव में उसे गिरफ्तार करना चाहती है। (रोहिंग्या शरणार्थियों की स्वदेश वापसी पर बाधाएं उत्पन्न कर रहा है म्यांमार )

डॉन ऑनलाइन की खबर के मुताबिक, अदालत ने सरकार को उसे गिरफ्तार नहीं करने का आदेश दिया। साथ ही सरकार को याचिकाकर्ता के आरोपों पर जवाब दाखिल करने का आदेश भी दिया था। केंद्र और पंजाब सरकार हालांकि जवाब दाखिल करने में विफल रहीं। बुधवार की सुनवाई में उन्होंने इसके लिए और समय दिए जाने की मांग की। आदेश का पालन करने में सरकारों के विफल रहने पर निराशा जताते हुए न्यायमूर्ति अमीनुद्दीन खान ने दोनों सरकारों के वकीलों को चार अप्रैल तक अपना जवाब देने का आदेश दिया।

पंजाब सरकार ने फरवरी माह में रावलपिंडी में जेयूडी द्वारा चलाई जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं और मदरसों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी। यह कार्रवाई जनवरी में संयुक्त राष्ट्र के एक उच्चस्तरीय प्रतिबंध दल के दौरे के बाद की गई थी। यह दल संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित किए गए समूहों और व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रगति की समीक्षा करने के लिए यहां पहुंचा था।

 

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