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Hindi News पैसा टैक्स टैक्‍स रिटर्न फाइल करने का आज आखिरी दिन, नहीं किया तो जुर्माने के साथ इन झंझटों में फंसेंगे आप

टैक्‍स रिटर्न फाइल करने का आज आखिरी दिन, नहीं किया तो जुर्माने के साथ इन झंझटों में फंसेंगे आप

गुरुवार तक 5 करोड़ से अधिक लागों ने रिटर्न फाइल कर दिया था। पिछले साल के मुकाबले यह संख्‍या 60 फीसदी अधिक है।

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नई दिल्‍ली। टैक्‍स रिटर्न फाइल करने के लिए मिली 1 महीने की मोहलत भी आज खत्‍म होने जा रही है। सरकार ने पिछले महीने 31 जुलाई को आईटी रिटर्न फाइल करने की सीमा को 1 महीने के लिए बढ़ा दिया था। शुक्रवार को यह मियाद भी खत्‍म होने जा रही है। हालांकि बाढ़ पीडि़त केरल के लोगों को 15 सितंबर तक की मोहलत दी गई है। आप इनकम टैक्‍स कार्यालय के साथ ही ऑनलाइन भी टैक्‍स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। सरकार ने इस बार नियत समय तक टैक्‍स रिटर्न फाइल न करने वालों के लिए सख्‍त प्रावधान किए हैं। ऐसे में यदि आप जा टैक्‍स रिटर्न फाइल करने से चूक जाते हैं तो आपके लिए यह बहुत भारी और झंझट भरा हो सकता है।

10000 रुपए तक का जुर्माना

अभी तक की व्‍यवस्‍था में टैक्‍स रिटर्न फाइल न करने वालों पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाता था। 2018-19 के असेस्‍मेंट ईयर से सरकार ने जुर्माने का प्रावधान लागू किया है। ऐसे में यदि आज चूके तो टैक्‍स के ऊपर 5000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। इसके लिए सरकार ने इनकम टैक्स कानून में नई धारा 234F डाली है। इस सेक्शन के मुताबिक आखिरी तारीख के बाद इनकम टैक्स फाइल करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। फाइनैंस ऐक्ट 2017 में बदलाव के बाद अगर वित्त वर्ष 2017-18 का ITR 31 जुलाई 2018 के बाद और 31 दिसंबर से पहले फाइल किया जाता है तो 5000 रुपये देय होंगे। वहीं एक जनवरी के बाद फाइल करने पर 10,000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा।

5 लाख से कम आय वालों पर भी जुर्माना

अगर करदाता की आय 5 लाख से कम है तो जुर्माना 1000 से कम रहेगा। इसके अलावा यदि कोई अवैतनिक करदाता है तो भी देर से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पर ब्याज चुकाना होगा। अगर टैक्स डिपार्टमेंट आकलन के बाद अतिरिक्त टैक्स की मांग करता है तो भी ब्याज के साथ यह टैक्स चुकाना होगा। इसलिए इनकम टैक्स रिटर्न समय पर फाइल करना चाहिए।

आज चूके तो क्‍या करना होगा

यदि आप 31 अगस्‍त तक टैक्‍स रिटर्न नहीं फाइल कर पाते हैं तो भी आप बाद में रिटर्न फाइल कर सकते हैं। यहां प्रक्रिया लगभग पहले जैसी ही होगी। खास बात यह है कि रिटर्न फाइल करते वक्त जब फॉर्म सिलेक्ट करें तो 'रिटर्न फाइल अंडर 139(4) चुनें।'

क्‍या 31 अगस्‍त के बाद फाइल करने पर भी रिवाइज होगा रिटर्न?

जी हां, अगर आप देर से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो भी इसे रिवाइज किया जा सकता है। हालांकि डेडलाइन के बाद फाइल करने से आपको कुछ सुविधाएं नहीं मिलेंगी और जुर्माना भी देना होगा।   

रिटर्न में 60 फीसदी की बढ़ोत्‍तरी

टैक्‍स रिटर्न पर जुर्माने के प्रावधान के चलते रिटर्न फाइल करने वालों की संख्‍या में तेजी से बढ़ोत्‍तरी हुई है। गुरुवार तक 5 करोड़ से अधिक लागों ने रिटर्न फाइल कर दिया था। पिछले साल के मुकाबले यह संख्‍या 60 फीसदी अधिक है।

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