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Hindi News पैसा बिज़नेस विजय माल्‍या को कर्ज देने वालों के लिए खुशखबरी, ब्रिटेन की अदालत ने माल्‍या से भारतीय बैंकों को 2 लाख पौंड का भुगतान करने को कहा

विजय माल्‍या को कर्ज देने वालों के लिए खुशखबरी, ब्रिटेन की अदालत ने माल्‍या से भारतीय बैंकों को 2 लाख पौंड का भुगतान करने को कहा

ब्रिटेन की एक अदालत ने संकटग्रस्त उद्योगपति विजय माल्या से कहा है कि वह 13 भारतीय बैंकों को उसके साथ कानूनी लड़ाई में हुई लागत मद में कम से कम 2,00,000 पौंड (लगभग 1.81 करोड़ रुपए) का भुगतान करें।

vijay mallya- India TV Paisa Image Source : VIJAY MALLYA vijay mallya

लंदन। ब्रिटेन की एक अदालत ने संकटग्रस्त उद्योगपति विजय माल्या से कहा है कि वह 13 भारतीय बैंकों को उसके साथ कानूनी लड़ाई में हुई लागत मद में कम से कम 2,00,000 पौंड (लगभग 1.81 करोड़ रुपए) का भुगतान करें। ये बैंक माल्या से अपने बकाया कर्ज की वसूली के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। 

न्यायाधीश एंड्रयू हेनशॉ ने पिछले महीने माल्या की संपत्तियों को कुर्क करने के एक विश्वव्यापी आदेश को पलटने से इनकार कर दिया था। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय अदालत की इस व्यवस्था को सही ठहराया कि भारतीय स्टेट बैंक की अगुवाई वाला 13 भारतीय बैंकों का समूह माल्या से लगभग 1.145 अरब पौंड की वसूली का हकदार है। इस आदेश के तहत अदालत ने माल्या से कहा कि वह ब्रिटेन में विश्वव्यापी कुर्की आदेश तथा कर्नाटक के कर्ज वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) के फैसले के पंजीकरण मद में लागत का भुगतान करे। 

माल्‍या को करना होगा भुगतान

मामले की जानकारी रखने वाले एक कानूनी विशेषज्ञ ने बताया कि अदालत ने माल्या को आदेश दिया कि बैंक की लागत का भुगतान किया जाए। मानक आदेश है कि अगर सम्बद्ध पक्ष भुगतान की जाने वाली राशि को लेकर सहमत नहीं हुए तो अदालत इसका आकलन करेगी। अदालत द्वारा आकलन का लागत एक अलग प्रक्रिया है, जो कि विशेष जज (लागत) के समक्ष अन्य अदालती सुनवाई के साथ समाप्त होगी। लेकिन इस बीच माल्या को कानूनी लागत जवाबदेही के मद में 2,00,000 पौंड का भुगतान करना ही होगा।  

13 बैंकों को है कर्ज वसूली का अधिकार

न्यायाधीश हेनशॉ ने आठ मई को अपने फैसले में माल्या की संपत्तियों को कुर्क करने के विश्वव्यापी आदेश को पलटने से इनकार कर दिया। उन्होंने इस बारे में भारत की एक अदालत के उस आदेश को सही ठहराया कि 13 बैंकों के समूह को माल्या से लगभग 1.145 अरब पौंड की वसूली का अधिकार है। इन बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कॉरपोरेशन बैंक, फेडरल बैंक, आईडीबीआई बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, यूको बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया व जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी शामिल है। 

9000 करोड़ रुपए का कर्ज है ब‍काया

उल्लेखनीय है कि भारत से भागे माल्या पर भारतीय बैंकों का लगभग 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है। वह खुद को भारत प्रत्यार्पित किए जाने के खिलाफ एक अलग मामला लड़ रहे हैं। इस मामले में लंदन की एक अदालत में अंतिम सुनवाई अगले महीने होनी है। 

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