A
Hindi News पैसा बिज़नेस विदेशी मिशन को आपूर्ति करने वाले सामानों के जीएसटी इनवॉयस पर UIN का जिक्र हुआ अनिवार्य

विदेशी मिशन को आपूर्ति करने वाले सामानों के जीएसटी इनवॉयस पर UIN का जिक्र हुआ अनिवार्य

वित्त मंत्रालय ने कहा कि सभी कंपनियों और ई-कॉमर्स कंपनियों को विदेशी राजनयिक मिशन या संयुक्त राष्ट्र संगठनों को आपूर्ति करने वाली वस्तुओं और सेवाओं के मामले में जीएसटी लाभ के लिए ‘टैक्स इनवॉयस’ पर अपनी विशिष्ट पहचान संख्या (UIN) का उल्लेख करना जरूरी है।

GST Invoice- India TV Paisa GST Invoice  

नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सभी कंपनियों और ई-कॉमर्स कंपनियों को विदेशी राजनयिक मिशन या संयुक्त राष्ट्र संगठनों को आपूर्ति करने वाली वस्तुओं और सेवाओं के मामले में जीएसटी लाभ के लिए ‘टैक्स इनवॉयस’ पर अपनी विशिष्ट पहचान संख्या (UIN) का उल्लेख करना जरूरी है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि यह बात संज्ञान में आई है कि किराना सामान एवं कपड़े के कई बड़े ब्रांड, सुपर स्टोर्स इत्यादि दूतावासों और वाणिज्‍य दूतावासों को इस तरह की सुविधा देने से इनकार करते रहे हैं।

इस तरह के संगठनों/दुकानों को अपनी प्रक्रियाओं/सॉफ्टवेयर में संशोधन करने और उन स्थितियों में यूआईएन को दर्ज करने की सलाह दी जाती है, जब कोई विदेशी राजनयिक मिशन या राजनयिक/संयुक्‍त राष्‍ट्र के संगठनों का कोई अधिकारी इसके लिए अनुरोध करेगा।

इस प्रकार की बिक्री में 15 अंकों वाला UIN के जिक्र से विदेशी राजनयिक मिशन तथा संयुक्त राष्ट्र संगठन भारत में दिये जाने वाले माल एवं सेवा कर के रिफंड का दावा कर सकते हैं।

मंत्रालय ने कहा है कि सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 46 के तहत इनवॉयस पर यूआईएन को दर्ज करना आवश्‍यक है। यदि आपूर्तिकर्ता/वेंडर इनवॉयस पर यूआईएन को दर्ज नहीं कर रहे हैं, तो सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

Latest Business News