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Hindi News पैसा बिज़नेस RBI ने SBI पर लगाया 40 लाख रुपए का जुर्माना, नकली नोटों पर निर्देशों का पालन न करने का है आरोप

RBI ने SBI पर लगाया 40 लाख रुपए का जुर्माना, नकली नोटों पर निर्देशों का पालन न करने का है आरोप

देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्‍टेट बैंक (एसबीआई) पर नकली नोटों को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों का पालन न करने के कारण 40 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

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नई दिल्‍ली। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्‍टेट बैंक (एसबीआई) पर नकली नोटों को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों का पालन न करने के कारण 40 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

आरबीआई ने अपनी वेबसाइट पर जारी बयान में कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 1 मार्च 2018 को भारतीय स्‍टेट बैंक पर 40 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमी पर आधारित है और बैंक द्वारा उसके ग्राहकों के साथ दर्ज किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर इसको लागू करने का कोई इरादा नहीं है।

इस जुर्माने का कारण बताते हुए आरबीआई ने कहा है कि एसबीआई की दो शाखाओं की करेंसी चेस्‍ट की जांच के दौरान यह पाया गया कि यहां नकली नोटों की पहचान और जब्‍ती पर आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों का उल्‍लंघन किया जा रहा था।

जांच रिपोर्ट और अन्‍य संबंधित दस्‍तावेजों के आधार पर 5 जनवरी 2018 को बैंक को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था जिसमें पूछा गया था कि आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन न करने पर उस पर जुर्माना क्‍यों न लगाया जाए। बैंक द्वारा दिए गए जवाब पर विचार करने के बाद आरबीआई इस निष्‍कर्ष पर पहुंचा कि आरबीआई निर्देशों के अनुपालन की तथाकथित आरोप सिद्ध होते हैं इसलिए इस पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए।

आरबीआई का यह फैसला दो दिन पहले ओवरसीज बैंक (2 करोड़ रुपए) और एक्सिस बैंक (3 करोड़ रुपए) पर केवायसी नियमों का उल्‍लंघन करने पर लगाए गए जुर्माने के बाद आया है।

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