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Hindi News पैसा बिज़नेस 2.5 लाख रुपए से ज्यादा के डिपॉजिट पर शुरू हुई कार्रवाई, आयकर विभाग ने भेजे नोटिस!

2.5 लाख रुपए से ज्यादा के डिपॉजिट पर शुरू हुई कार्रवाई, आयकर विभाग ने भेजे नोटिस!

500-1000 रुपए के पुराने नोट को बंद करने के फैसले पर अभी सिर्फ 10 दिन ही हुई है। आयकर विभाग ने 2.5 लाख रुपए से अधिक कैश डिपॉजिट पर नोटिस भेजने शुरू कर दिए है

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नई दिल्ली। 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट को बंद करने के फैसले को अभी सिर्फ 10 दिन ही हुए हैं और आयकर विभाग ने 2.5 लाख रुपए से अधिक के कैश डिपॉजिट पर नोटिस भेजने शुरू कर दिए हैं। इसी तरह के एक मामले में सिक्किम के एक व्यापारी को नोटिस भेजकर जवाब मांग गया है। गौरतलब है कि सरकार पहले ही कह चुकी है कि 2.50 लाख से ज्यादा कैश डिपॉजिट करने पर सफाई देनी पड़ सकती है।

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क्या है मामला

  • आयकर विभाग ने सिक्कम के एक व्यापारी को 3 दिन के अंदर 4.51 लाख रुपए का कैश बैंक में जमा करने के कारण नोटिस भेजा है।
  • विभाग ने गैंगटोक के सीताराम एंटरप्राइजेज को नोटिस भेजकर 25 नवंबर तक 4.51 लाख रुपए का कैश बैंक में जमा करने के लिए सफाई देने को कहा है।

  • आयकर विभाग के नोटिस में लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 500 और 1000 के नोट बैन करने के फैसले के बाद से सीताराम एंटरप्राइजेस ने स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम में 12 नवंबर से 14 नवंबर के बीच मात्र तीन दिन में 4.51 लाख रुपए का कैश जमा करवाया है।

तस्‍वीरों में देखिए कैसे बदलवा रहे हैं लोग नोट

Note Ban

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रकम का देना होगा पूरा हिसाब

  • नोटिस में कैश का हिसाब मांगा गया है और बिल, वाउचर, लेजर बुक वगैरह लेकर बुलाया गया है
  • नोटिस में व्यापारी को 25 नवंबर के पहले तक सिलीगुड़ी में आयकर विभाग के ऑफिस में पहुंच कर इस बात की जानकारी देनी होगी कि उनके पास इतनी रकम कैसे आई और साथ में जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी दिखाने होंगे।
  • नोटिस में कहा गया है कि सीताराम इंटरप्राइजेज के मालिक अगर चाहें तो इस रकम से जुड़े सभी तरह के बिल, वाउचर और अकाउंट बुक भी पेश कर सकते हैं।

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2.5 लाख से ज्यादा के डिपॉजिट पर है आयकर विभाग की नजर

  • 500 और 1000 का नोट बंद होने के बाद 10 नवंबर से 30 दिसंबर तक लोगों को पुराने नोट बैंक में जमा कराने की सुविधा दी गई है।
  • साथ ही, सरकार की ओर से यह भी कहा गया था कि अगर कोई इस दौरान बैंक में 2.5 लाख से ज्यादा नकद जमा करवाता है तो उसे अपने पैसे का हिसाब देना होगा।
  • अगर पैसा गलत तरीके से कमाया हुआ मिला तो टैक्स के साथ-साथ जुर्माना भी देना पड़ सकता है।

सरकार ने पहले ही किया था आगाह

राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति 10 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच 2.5 लाख से ज्यादा के नोट बैंक में जमा करवाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा था कि इनकम टैक्स विभाग 2.5 लाख से ज्यादा जमा करवाने वाले हर खाते की रिपोर्ट रखेगा और जमा करने वाले के रिटर्न्स से मिलाएगा। सही हिसाब ना मिलने पर जमाकर्ता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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