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Hindi News पैसा बिज़नेस वाहन पर सिक्‍योरिटी नंबर प्‍लेट नहीं है तो जाना पड़ सकता है जेल, 13 अक्‍टूबर से शुरू होगी कार्रवाई

वाहन पर सिक्‍योरिटी नंबर प्‍लेट नहीं है तो जाना पड़ सकता है जेल, 13 अक्‍टूबर से शुरू होगी कार्रवाई

अगर आप कार, बाइक या कोई भी वाहन चलाते हैं और आपने अभी तक उस पर हाई सिक्‍योरिटी नंबर प्‍लेट नहीं लगवाई है, तो आप सावधान हो जाइए।

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नई दिल्‍ली। अगर आप कार, बाइक या कोई भी वाहन चलाते हैं और आपने अभी तक उस पर हाई सिक्‍योरिटी नंबर प्‍लेट नहीं लगवाई है, तो आप सावधान हो जाइए। परिवहन विभाग अगले महीने से ऐसे ही वाहनों के खिलाफ अभियान चलाने जा रहा है। परिवहन विभाग ने नई नंबर प्‍लेट लगवाने के लिए 13 अक्‍टूबर की डेडलाइन फिक्‍स की है। विभाग के नियम के अनुसार हाईसिक्‍योरिटी नंबर प्‍लेट न होने पर वाहन मालिक पर 300 रुपए का जुर्माना या फिर 3 महीने की सजा का प्रावधान है।

मीडिया खबरों के अनुसार इससे पहले विभाग लोगों को समझाने के लिए जागरुकता अभियान भी चलाने जा रहा है। इसके अलावा अखबारों में विज्ञापन भी दिए जाएंगे। दिल्‍ली एनसीआर की बात करें तो दिल्ली में रजिस्‍टर होने वाली गाडि़यों को तो हाई सिक्यॉरिटी नंबर प्लेट ही मिल रहे हैं, लेकिन गाजियाबाद, नोएडा या गुड़गांव में इसे लेकर ज्‍यादा सख्‍ती या जागरुकता नहीं है।

परिवहन विभाग के अनुसार 40 लाख पुरानी गाड़ियां ऐसी हैं जिनपर ये नंबर प्लेट नहीं हैं। इनमें कार और दोपहिया वाहन, दोनों शामिल हैं। डेड लाइन को देखते हुए नए नंबर प्लेट को हासिल करने की प्रक्रिया 2 अक्टूबर से शुरू की जाएगी। नए नंबर प्लेट देने के लिए अभी दिल्ली में 13 अधिकृत सेंटर हैं।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में एक अहम निर्णय दिया था। जिसके तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हाई सिक्यॉरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य किया गया था। दिल्ली में अप्रैल 2012 में हाई सिक्यॉरिटी नंबर प्लेट लगाने शुरू कर दिए गए थे। लेनिन अन्‍य राज्‍यों में अभी इसे लेकर ज्‍यादा जागरुकता नहीं है।

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