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Hindi News पैसा बिज़नेस कोयला घोटाला मामला: अदालत ने आरोपी को वादामाफ गवाह बनने की अनुमति दी, 10 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

कोयला घोटाला मामला: अदालत ने आरोपी को वादामाफ गवाह बनने की अनुमति दी, 10 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

एक विशेष अदालत ने कोयला घोटाले के एक मामले में जिंदल समूह के एक कर्मचारी को वादा माफ गवाह बनने की आज अनुमति दे दी। इस मामले में नवीन जिंदल व अन्य आरोपी हैं।

Coal scam: अदालत ने आरोपी को गवाह बनने की अनुमति दी, 10 अगस्त को होगी अगली सुनवाई- India TV Paisa Coal scam: अदालत ने आरोपी को गवाह बनने की अनुमति दी, 10 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

नई दिल्ली। एक विशेष अदालत ने कोयला घोटाले के एक मामले में जिंदल समूह के एक कर्मचारी को वादा माफ गवाह बनने की आज अनुमति दे दी। इस मामले में उद्योगपति नवीन जिंदल व अन्य आरोपी हैं। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने जेएसपीएल के अधिकारी सुरेश सिंघल के उस आवेदन को स्वीकार कर लिया जिसमें उन्होंने वादा माफ गवाह बनने की अनुमति मांगी थी। सिंघल भी इस मामले में आरोपी है।

अदालत ने कहा, आरोपी (सिंघल) को वादा माफ गवाह बनने की अनुमति देने के आवेदन को अनुमति दी जाती है बशर्ते उन्होंने जिन तथ्यों का खुलासा किया है वे सही होने चाहिए। अदालत ने सीबीआई से इस मामले में आगे की जांच पर अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले में अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी। इससे पहले सीबीआई ने सिंघल को कोयला घोटाला मामले में वादा माफ गवाह बननेे को लेकर अपनी सहमति अदालत को दे दी थी।

इस मामले में नवीन जिंदल के साथ साथ, तत्कालीन कोयला राज्यमंत्री दसारी नारायण राव, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोडा व 12 अन्य भी आरोपी हैं। यह मामला 2008 में अमरकोंडा मुर्गादंगल कोयला ब्लॉक के जिंदल स्टील एंड पावर (जेएसपीएल) और जीएसआईपीएल को आवंटन में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है।

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