Hindi News भारत उत्तर प्रदेश BJP विधायक की गिरफ्तारी पर योगी का बड़ा बयान, कहा-अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति

BJP विधायक की गिरफ्तारी पर योगी का बड़ा बयान, कहा-अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति

एसआईटी रिपोर्ट आने के बाद योगी सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने का फैसला किया था जिसके बाद आरोपी बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे सीबीआई की टीम लखनऊ के दफ्तर में पूछताछ कर रही है। सीबीआई ने कल देर रात ही इस केस में तीन FIR दर्ज की थी। इसके बाद सीबीआई की टीम लखनऊ में एसएसपी ऑफिस गई।

Unnao rape case: Yogi Adityanath says BJP has zero tolerance policy over crime- India TV Hindi BJP विधायक की गिरफ्तारी पर योगी का बड़ा बयान, कहा-अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति  

नई दिल्ली: उन्नाव गैंगरेप केस में विधायक कुलदीप सेंगर की गिरफ्तारी पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान आया है। सीएम योगी ने साफ-साफ कहा है कि अपराध पर यूपी सरकार किसी तरह का समझौता नहीं करेगी। अपराध और भ्रष्टाचार को लेकर हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है। दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। योगी ने कहा कि SIT जांच के बाद अधिकारियों पर कार्रवाई हुई। इसी के बाद सीबीआई को मामला सौंपा गया। (उन्नाव गैंगरेप केस में CBI की बड़ी कार्रवाई, गिरफ्तार हुए BJP विधायक कुलदीप सिंह सेंगर)

बता दें कि एसआईटी रिपोर्ट आने के बाद योगी सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने का फैसला किया था जिसके बाद आरोपी बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे सीबीआई की टीम लखनऊ के दफ्तर में पूछताछ कर रही है। सीबीआई ने कल देर रात ही इस केस में तीन FIR दर्ज की थी। इसके बाद सीबीआई की टीम लखनऊ में एसएसपी ऑफिस गई। (VIDEO: इंडिया गेट पर कैंडल मार्च के दौरान प्रियंका गांधी से बदसलूकी, कार्यकर्ताओं पर भड़कीं)

सुरक्षा के लिए पुलिस के जवानों को सीबीआई की टीम के साथ भेजा गया। इसके बाद आरोपी विधायक कुलदीप सेंगर को उसके लखनऊ वाले घर से पहले हिरासत में लिया गया और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कल ही सेंगर के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। इसके बाद मामला सीबीआई को सौंप दिया गया था और सीबीआई ने रात को ही विधायक सेंगर को गिरफ्तार कर लिया।

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश शासन से आदेश जारी होने के बाद कुलदीप के खिलाफ उन्नाव के माखी थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 376 ,506 और पॉक्सो ऐक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। शासन ने इस आदेश में इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की अनुशंसा की थी, जिसे एजेंसी द्वारा स्वीकार कर लिया गया था।

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