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Hindi News भारत राजनीति Office of Profit: सदस्यता खोने वाले AAP के 20 विधायक राष्ट्रपति के ऑर्डर के खिलाफ HC पहुंचे, कल होगी सुनवाई

Office of Profit: सदस्यता खोने वाले AAP के 20 विधायक राष्ट्रपति के ऑर्डर के खिलाफ HC पहुंचे, कल होगी सुनवाई

चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ आप के विधायकों ने शुक्रवार को हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी लेकिन उसके बाद राष्ट्रपति का विधायकों को डिस्क्वालिफाई करने का आदेश आ गया जिसके बाद इस याचिका का कोई मतलब नहीं रह गया था इसलिए सोमवार को इन पूर्व विधायकों ने

Office-of-Profit-AAP-to-challenge-MLAs-disqualification-in-Delhi-high-court- India TV Hindi Office of Profit: सदस्यता खोने वाले AAP के 20 विधायक आज राष्ट्रपति के ऑर्डर को हाईकोर्ट में चैलेंज!

नई दिल्ली: Office of Profit मामले में सदस्यता खोने वाले आम आदमी पार्टी के बीस विधायकों ने राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन को चुनौती देते हुए आज दिल्ली हाई कोर्ट में नई याचिका दायर की। इस मामले पर अब कल सुनवाई होगी। आप के ये पूर्व विधायक आज दिल्ली हाई कोर्ट में नई याचिका दायर कर हाईकोर्ट से राष्ट्रपति के ऑर्डर पर स्टे लगाने की अपील की है। दरअसल, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में राष्ट्रपति ने चुनाव आयोग की सिफारिश पर अरविन्द केजरीवाल की पार्टी के बीस विधायकों की सदस्यता रद्द कर दिया है।

चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ आप के विधायकों ने शुक्रवार को हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी लेकिन उसके बाद राष्ट्रपति का विधायकों को डिस्क्वालिफाई करने का आदेश आ गया जिसके बाद इस याचिका का कोई मतलब नहीं रह गया था इसलिए सोमवार को इन पूर्व विधायकों ने अपनी याचिका वापस ले ली। अब आज ये पूर्व विधायक नई याचिका दायर कर हाईकोर्ट से राष्ट्रपति के ऑर्डर पर स्टे लगाने की अपील करेंगे।

आम आदमी पार्टी की इस मुसीबत पर भाजपा के नेता चुटकी ले रहे हैं। साथ ही राष्ट्रपति और चुनाव आयोग पर उंगली उठाने वाली केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की भी मांग कर रहे हैं। वहीं बर्खास्त किए गए आप विधायकों का आरोप है कि उन्हें अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया। इस पर कांग्रेस नेता अजय माकन ने उन्हें घेरा और कहा कि दो साल में उन्हें बात रखने के लिए 11 मौके दिए गए थे।

क्या है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट?

  • आर्टिकल 102 (1) (A) में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जिक्र
  • सांसद या विधायक 2 अलग-अलग लाभ के पद पर नहीं हो सकता
  • अलग से सैलरी और अलाउंस मिलने वाले पद पर नहीं रह सकता
  • आर्टिकल 191(1)(A) के तहत सांसद-विधायक दूसरा पद नहीं ले सकते
  • पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के सेक्शन 9 (ए) के तहत लाभ का पद नहीं ले सकते
  • लाभ के पद पर बैठा शख्स उसी वक्त विधायिका का हिस्सा नहीं हो सकता

इन 20 विधायकों की गई सदस्यता
1. आदर्श शास्त्री, द्वारका, 2. जरनैल सिंह, तिलक नगर, 3. नरेश यादव, मेहरौली, 4. अल्का लांबा, चांदनी चौक, 5. प्रवीण कुमार, जंगपुरा, 6. राजेश ऋषि, जनकपुरी, 7. राजेश गुप्ता, वज़ीरपुर, 8. मदन लाल, कस्तूरबा नगर, 9. विजेंद्र गर्ग, राजिंदर नगर, 10. अवतार सिंह, कालकाजी, 11. शरद चौहान, नरेला, 12. सरिता सिंह, रोहताश नगर, 13. संजीव झा, बुराड़ी, 14. सोम दत्त, सदर बाज़ार, 15. शिव चरण गोयल, मोती नगर, 16. अनिल कुमार बाजपई, गांधी नगर, 17. मनोज कुमार, कोंडली, 18. नितिन त्यागी, लक्ष्मी नगर, 19. सुखबीर दलाल, मुंडका, 20. कैलाश गहलोत, नजफ़गढ़

विरोधियों के इन हमलों के बीच आज एक बार फिर आम आदमी पार्टी अपने 20 पूर्व विधायकों को वापस विधायिकी लौटाने के लिए हाईकोर्ट पहुंचेगी लेकिन कोर्ट से उन्हें राहत मिलेगी इसकी उम्मीद कम ही है। ऐसे में दिल्ली में जल्दी ही उपचुनाव कराए जा सकते हैं।

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