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Hindi News भारत राष्ट्रीय SC ने बर्खास्त आईपीएस अधिकारी संजीव भट के परिवार को सुरक्षा का अनुरोध ठुकराया

SC ने बर्खास्त आईपीएस अधिकारी संजीव भट के परिवार को सुरक्षा का अनुरोध ठुकराया

संजीव भट की पत्नी श्वतेा भट ने 2012 में अहमदाबाद में मणिनगर निर्वाचन क्षेत्र से प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी लड़ा था।

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नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने गुजरात काडर के बर्खास्त आईपीएस अधिकारी संजीव भट के परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने के लिये दायर याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति ए के सीकरी और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की पीठ ने संजीव भट से कहा कि वह गुजरात उच्च न्यायालय के पास जायें। शीर्ष अदालत ने एक अधिवक्ता को गिरफ्तार करने के लिये नशीले पदार्थ रखने के 22 साल पुराने मामले में पुलिस जांच को चुनौती देने वाली संजीव भट की पत्नी श्वेता भट की याचिका पिछले साल चार अक्टूबर को खारिज कर दी।

शीर्ष अदालत ने उस समय भी कहा था कि उन्हें राहत के लिये उचित मंच के पास जाना चाहिए। न्यायालय ने इस मामले की जांच में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया था। संजीव भट को बगैर अनुमति के ड्यूटी से अनुपस्थित रहने और सरकारी वाहनों का दुरूपयोग करने के आरोप में 2011 में निलंबित किया गया था और बाद में अगस्त, 2015 में उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था।

संजीव भट की पत्नी श्वतेा भट ने 2012 में अहमदाबाद में मणिनगर निर्वाचन क्षेत्र से प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी लड़ा था। पुलिस के अनुसार संजीव भट 1996 में बनासकांठा के जिला पुलिस अधीक्षक थे और उनके तहत पुलिस ने 1996 में अधिवक्ता सुमरेसिंह राजपुरोहित को एक किलोग्राम नशीला पदार्थ रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था। 

इस मामले में संजीव भट और सात अन्य से शुरू में पुलिस ने पूछताछ की थी। इस अधिवक्ता की गिरफ्तारी के वक्त पुलिस ने दावा किया था कि यह मादक पदार्थ जिले के पालनपुर कस्बे के होटल में राजपुरोहित के कमरे से बरामद किया गया है।

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