Hindi News भारत राष्ट्रीय CBI Vs Mamata: CJI गोगोई ने कहा, अगर सबूत मिटाने की कोशिश की होगी तो पछताएंगे कोलकाता कमिश्‍नर

CBI Vs Mamata: CJI गोगोई ने कहा, अगर सबूत मिटाने की कोशिश की होगी तो पछताएंगे कोलकाता कमिश्‍नर

केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई और पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के बीच रविवार शाम से शुरू हुई जंग सोमवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई।

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केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई और पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के बीच रविवार शाम से शुरू हुई जंग सोमवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सीबीआई की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने केस की मेंशनिंग पेश की। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से अधिवक्‍ता अभिषेक मनु सिंघवी इस दौरान मौजूद रहे।

चीफ जस्टिस ने कहा अगर आप एक भी सबूत पेश करे कि कमिश्नर ने दूर से भी सबूत नष्ट करने की कोशिश की है तो हम ऐसी कार्रवाई करेंगे कि वो (कमिश्नर) पछतायेगा। इसके बाद चीफ जस्टिस ने सुनवाई कल तक के लिए टाल दी। हालांकि सॉलिसिटर जनरल ने आज ही सुनवाई की अपील करते हुए कहा कि ये बेहद असामान्य परिस्थिति है। वर्दी वाले राजनेता के साथ धरना पर बैठे है।  

सुनवाई शुरु होते ही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दलील देते हुए कल की घटना के बारे में कोर्ट को बताया। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सीबीआई के अधिकारियों के परिवार को भी बंधक बना कर रखा गया था। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने पूछा सुबह की क्या पोजिशन है और आपकी मांग क्या है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सारे सबूत नष्ट हो सकते है।

 

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