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Hindi News भारत राष्ट्रीय INX मीडिया केस: कार्ति चिदंबरम को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत, 20 मार्च तक ED नहीं कर सकेगी गिरफ्तार

INX मीडिया केस: कार्ति चिदंबरम को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत, 20 मार्च तक ED नहीं कर सकेगी गिरफ्तार

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी।

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी। अदालत ने ईडी को कार्ति चिदंबरम के खिलाफ 20 मार्च तक कोई कार्रवाई करने से रोक दिया है। इससे एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट स्थानांतरित कर दिया था। इसमें कार्ति ने जांच एजेंसी द्वारा उनके खिलाफ जारी समन को निरस्त करने की मांग की है। 

कार्ति चिदंबरम 28 फरवरी को गिरफ्तारी के बाद सीबीआई की हिरासत में हैं। अलग से मामले की जांच कर रही सीबीआई ने आरोप लगाया है कि कार्ति चिदंबरम ने उनके पिता पी. चिदंबरम के वित्त मंत्री रहते हुए पीटर व इंद्राणी मुखर्जी के स्वामित्व वाली आईएनएक्स मीडिया को 305 करोड़ रुपये की विदेशी निवेश की मंजूरी दिलवाई। पीटर व इंद्राणी अभी हत्या के मामले में जेल में हैं।सीबीआई ने इस संबंध में इंद्राणी मुखर्जी का बयान रिकार्ड किया है जिसमें मुखर्जी ने एफआईपीबी मंजूरी के लिए कार्ति द्वारा घूस स्वीकारने का आरोप लगाया है।

जस्टिस एस. रवीन्द्र भट ने यह राहत प्रदान करते हुये स्पष्ट किया कि सीबीआई के मामले में विशेष अदालत यदि कार्ति को जमानत देती है तो, ऐसी स्थिति में अगली सुनवाई तक निदेशालय उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगा। सीबीआई ने कार्ति के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है। कोर्ट ने कहा कि यदि निचली अदालत सीबीआई मामले में कार्ति चिदंबरम को जमानत देने का निर्णय लेती है तो वह आरोपी पर कुछ शर्ते लगा सकती है जैसे आरोपी को जांच के लिए बुलाये जाने पर ईडी के समक्ष पेश होना होगा और जांच में सहयोग करना होगा। 
 
हाईकोर्ट ने कहा कि वह आरोपी को देश नहीं छोड़ने और अपना पासपोर्ट सौंपने का निर्देश दे सकती हैं। अंतरिम राहत देते हुए अदालत ने कहा कि अभी धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा19 की संवैधानिक वैधता पर फैसला लिया जाना बाकी है। सुनवाई के दौरान पी चिदंबरम अदालत में मौजूद थे। 
कार्ति सीबीआई की हिरासत में है। कार्ति को आज यहां एक विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया तथा पूछताछ के लिए छह और दिन के लिए उनकी हिरासत मांगी। अदालत ने धन शोधन मामले में समन जारी किये जाने और सुनवाई को चुनौती देने वाली कार्ति की याचिका पर केन्द्र और प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा है। 
 
कार्ति चिदंबरम को कल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति देते हुये कहा था कि वह किसी भी अंतरिम राहत के लिये दिल्ली हाईकोर्ट जाये। इसके बाद कार्ति ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। कार्ति को ब्रिटेन से लौटने के बाद28 फरवरी को चेन्नई हवाई अड्डे पर गिरफ्तार कर लिया गया था। कार्ति को आईएनएक्स मीडिया को एफआईपीबी मंजूरी को लेकर कथित अनियमितता के लिए गत वर्ष15 मई को दर्ज एक प्राथमिकी के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई ने आरोप लगाया था कि कार्ति को एफआईपीबी मंजूरी के लिए रिश्वत के रूप में10 लाख रुपये प्राप्त हुए थे। शीर्ष अदालत ने 23 फरवरी को कार्ति के खिलाफ ईडी द्वारा जारी समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। 

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