A
Hindi News भारत राष्ट्रीय सीबीआई को पूर्व केंद्रीय वित्तमंत्री पी. चिदंबरम पर मुकदमा चलाने की मंजूरी

सीबीआई को पूर्व केंद्रीय वित्तमंत्री पी. चिदंबरम पर मुकदमा चलाने की मंजूरी

विशेष अदालत पूर्व मंत्री व उनके बेटे की अग्रिम जमानत याचिका और आरोपपत्र पर संज्ञान लेने को लेकर सुनवाई कर रही है। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिता और बेटे की जमानत याचिका का विरोध किया। 

सीबीआई को पूर्व केंद्रीय वित्तमंत्री पी. चिदंबरम पर मुकदमा चलाने की मंजूरी- India TV Hindi सीबीआई को पूर्व केंद्रीय वित्तमंत्री पी. चिदंबरम पर मुकदमा चलाने की मंजूरी

नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सोमवार को दिल्ली की एक अदालत को बताया कि उसने एयरसेल-मैक्सिस सौदा मामले में पूर्व केंद्रीय वित्तमंत्री पी. चिदंबरम पर मुकदमा चलाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति ले ली है। जांच एजेंसी ने हालांकि मामले में अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी पाने के लिए और समय मांगा है।

विशेष अदालत पूर्व मंत्री व उनके बेटे की अग्रिम जमानत याचिका और आरोपपत्र पर संज्ञान लेने को लेकर सुनवाई कर रही है। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिता और बेटे की जमानत याचिका का विरोध किया। 

विशेष न्यायाधीश ओ.पी. सैनी ने इस बीच चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति की गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा 18 दिसंबर तक बढ़ा दी है।

सीबीआई और ईडी मिलकर यह जांच कर रहे हैं कि साल 2006 में किस प्रकार कथित रूप से कार्ति चिदंबरम ने एयरसेल-मैक्सिस सौदे में निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी हासिल की, इस दौरान उनके पिता केंद्रीय वित्तमंत्री थे।

Latest India News